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Home Loan Tax Benefit: पहली बार खरीद रहे घर? जानिए कैसे उठाएं टैक्स छूट का पूरा फायदा

Home Loan Tax Benefit: पहली बार घर खरीद रहे हैं? सही लोन स्ट्रक्चर, EMI प्लानिंग और टैक्स नियमों की समझ से आप लाखों रुपये बचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स से जानिए 80C, 24(b) और अन्य छूट का पूरा फायदा उठाने का स्मार्ट तरीका।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Feb 16, 2026 पर 3:54 PM
Home Loan Tax Benefit: पहली बार खरीद रहे घर? जानिए कैसे उठाएं टैक्स छूट का पूरा फायदा
पहली बार घर खरीदने वाले धारा 80EEA जैसी अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते हैं।

Home Loan Tax Benefit: घर खरीदना सिर्फ सही प्रॉपर्टी चुनने का फैसला नहीं है, बल्कि पैसों की सही योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। बजट 2026 में हाउसिंग लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट जारी रखी गई है और ब्याज दरें भी फिलहाल स्थिर हैं। ऐसे में होमबायर्स के पास बचत बढ़ाने का मौका है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब लोन का स्ट्रक्चर, समय और टैक्स प्लानिंग सही तरीके से की जाए।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स नियमों को समझकर, मालिकाना हक और लोन को ठीक तरह से जोड़कर और लोन की अवधि सोच समझकर तय करके कुल लागत में बड़ा फर्क लाया जा सकता है।

मालिकाना हक और लोन की प्लानिंग कैसे करें

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पर सालाना ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है। वहीं धारा 24(b) के तहत स्वयं रहने वाले घर पर दिए गए ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती मिल सकती है।

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