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विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप? कितने ग्राम गोल्ड पर देनी होती है Duty- जानें सारे नियम

क्या आपको पता है कि विदेश से शॉपिंग करते हुए आप कितना सोना अपने साथ ला सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 16, 2021 पर 1:50 PM
विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप? कितने ग्राम गोल्ड पर देनी होती है Duty- जानें सारे नियम
विदेश से कितना सोना ला सकते हैं आप?

क्या आपको पता है कि विदेश से शॉपिंग करते हुए आप कितना सोना अपने साथ ला सकते हैं। भारत में सोने के सिक्के और सोने के गहने लेना केंद्र सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम ने गाइड फॉर ट्रैवलर्स जारी की है। इसमें इस बात की जानकारी होती है कि आप विदेश ट्रैवल करने पर कितना सोना अपने साथ ला सकते हैं।

गोल्ड एक कीमती मेटल है और भारत का केंद्रीय बैंक RBI इसके रिजर्व को और इंपोर्ट की कंट्रोल करती है। हालांकि, व्यक्तिगत यात्रियों के लिए देश में सोना लाने के नियम सरकार द्वारा तय किये जाते हैं।

यात्री को ड्यूटी कंन्वर्टिबल करेंसी में देनी होती है। गोल्ड बार, तोला बार जिस पर मैन्युफैक्चर का नाम या सीरियन नंबर लिखा होता है उन्हें 12.5 फीसदी की दर से सरचार्ज देना होता है। बार के अलावा अन्य तरह के गोल्ड को छोड़कर जैसेकि पत्थरों या मोतियों से जड़े आभूषणों के अलावा 12.5% ड्यूटी के साथ समाज कल्याण सरचार्ज 1.25% लगाया जाता है।

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