E-PAN Card Apply Online: पैन कार्ड एक अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। ये हर एक पैन कार्ड यूज को अलग पहचान देता है। इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किया जाता है। फिजिकल पैन कार्ड में प्रिंटिंग, पोस्टेज और मैन्युअल हैंडलिंग के कारण कुछ समय लग सकता है। अब इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ई-पैन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जाता है। इसे जारी करने में काफी कम समय लगता है।
ई-पैन सर्विस उन आवेदकों के लिए है जिनके पास पहले से वैलिड आधार नंबर हैं। ई-पैन में पीडीएफ फॉर्मेंट में मिलता है। ये पैन एक दम फ्री मिलता है। ई-पैन एक डिजिटली साइन पैन कार्ड है जो आधार के ई-केवाईसी डेटा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी किया जाता है। ई-पैन सर्विस सभी टैक्सपेयर्स को मिलती है, जिनके पास पैन नहीं है लेकिन आधार है। ये एक प्री-लॉगिन सर्विस है।
आसान और पेपर फ्री प्रोसेस
आपको बस आधार और लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर चाहिए।
ई-पैन कानूनी रूप से वैध हैं और उन सभी कामों के लिए स्वीकार किया जाता है। इसमें इनकम टैक्स
रिटर्न दाखिल करना भी शामिल है। ये सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के काम आ सकता है।
सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर जाएं, इंस्टेंट ई-पैन पर क्लिक करें।
स्टेप 2: ई-पैन पेज पर, नया ई-पैन प्राप्त करें पर क्लिक करें।
स्टेप 3: नया ई-पैन लेने के लिए अपना आधार नंबर डाले। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करें और Continue पर क्लिक करें।
नोट - यदि आधार पहले से ही वैलिड पैन से जुड़ा हुआ है, तो यह मैसेज आएगा। आधार नंबर पहले से ही पैन से जुड़ा हुआ है। यदि आधार किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो ये मैसेज आएगा कि दर्ज किया गया आधार नंबर किसी भी सकमोबाइल नंबर से लिंक नहीं है।
स्टेप 4: ओटीपी वैरिफिकेशन के बाद आगे Continue पर क्लिक करें। चेकबॉक्स पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। उसके बाद एक लिंक आएगा जहां से आप ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।