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HRA डिडक्शन क्लेम करने में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस

HRA डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10 (13ए) के तहत मिलता है। इस डिडक्शन की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इस डिडक्शन का लाभ कम से कम उन लोगों को जरूर उठाना चाहिए, जिनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बड़े शहरों में किराए के घर में रहते हैं तो यह डिडक्शन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 11, 2023 पर 4:54 PM
HRA डिडक्शन क्लेम करने में इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस
एक्सपर्ट्स का कहना है कि HRA डिडक्शन क्लेम करना व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि इसे फाइनेंशियल स्टैबिलिटी का संकेत माना जाता है।

क्या आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करते हैं? कोई एंप्लॉयी इस डिडक्शन का फायदा उठा सकता है। इस डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10 (13ए) के तहत मिलता है। इस डिडक्शन की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इस डिडक्शन का लाभ कम से कम उन लोगों को जरूर उठाना चाहिए, जिनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बड़े शहरों में किराए के घर में रहते हैं तो यह डिडक्शन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि बड़े शहरों में घर का किराया ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HRA डिडक्शन क्लेम करना व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि इसे फाइनेंशियल स्टैबिलिटी का संकेत माना जाता है। एचआरए डिडक्शन क्लेम करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि नियमों के मुताबिक डिडक्शन क्लेम नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।

इन बातों का ध्यान नहीं रखने पर आ सकता है नोटिस

कई बार व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा एचआरए डिडक्शन क्लेम करता है। कुछ लोग एचआरए डिडक्शन क्लेम करने में जरूरी डॉक्युमेंट्स सब्मिट नहीं करते हैं। कुछ मामलों में देखा गया है कि किराया के घर में नहीं रहने के बावजूद व्यक्ति एचआरए डिडक्शन क्लेम करता है और फर्जी डॉक्युमेंट्स सब्मिट करता है। इन स्थितियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज सकता है। डिपार्टमेंट एचआरए क्लेम की जांच भी कर सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह पाता है कि इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए फर्जी डॉक्युमेंट का इस्तेमाल किया गया है तो वह पेनाल्टी भी लगा सकता है।

ये डॉक्युमेंट एचआरए क्लेम करने के लिए हैं जरूरी

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