क्या आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम करते हैं? कोई एंप्लॉयी इस डिडक्शन का फायदा उठा सकता है। इस डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10 (13ए) के तहत मिलता है। इस डिडक्शन की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इस डिडक्शन का लाभ कम से कम उन लोगों को जरूर उठाना चाहिए, जिनकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बड़े शहरों में किराए के घर में रहते हैं तो यह डिडक्शन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि बड़े शहरों में घर का किराया ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HRA डिडक्शन क्लेम करना व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि इसे फाइनेंशियल स्टैबिलिटी का संकेत माना जाता है। एचआरए डिडक्शन क्लेम करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि नियमों के मुताबिक डिडक्शन क्लेम नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है।
