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31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना लग सकती है पेनल्टी

31 मार्च से पहले कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम निपटाना बेहद जरूरी है। इसमें चूक हुई तो पेनल्टी लग सकती है। जानिए किन कामों को समय रहते पूरा करना जरूरी है।

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 30, 2026 पर 11:00 PM
31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना लग सकती है पेनल्टी
अगर आपने इस साल नौकरी बदली है, तो अपने मौजूदा नियोक्ता को Form 12B के जरिए पिछली नौकरी की सैलरी डिटेल जरूर दें।

वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने वाला है और इसके साथ ही कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम ऐसे हैं, जिन्हें समय रहते पूरा करना जरूरी है। अगर आप इन्हें टालते हैं, तो बाद में अतिरिक्त टैक्स, ब्याज या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि आखिरी तारीख से पहले ही सब काम निपटा लें।

एडवांस टैक्स जमा किया या नहीं?

अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा है, तो 15 मार्च 2026 तक एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करनी थी। अगर यह नहीं किया, तो सेक्शन 234C के तहत ब्याज देना पड़ेगा।

इसके अलावा, 31 मार्च 2026 तक कम से कम 90% टैक्स जमा नहीं किया तो सेक्शन 234B के तहत भी अतिरिक्त ब्याज लगेगा।

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