Income Tax: पिता और ससुर ने HUF को गिफ्ट दिया है तो क्या इस पर टैक्स चुकाना होगा?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(X) में गिफ्ट पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसके मुताबिक, अगर एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये तक का एक गिफ्ट या कई गिफ्ट्स मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा

अपडेटेड Aug 25, 2025 पर 7:48 PM
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कुछ रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता है, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी क्यों न हो।

गिफ्ट पर टैक्स के अलग नियम हैं। अगर गिफ्ट की वैल्यू एक निश्चित सीमा के अंदर है तो वह टैक्स के दायरे में नहीं आता है। वैल्यू तय सीमा से ज्यादा होने पर उस पर टैक्स लगता है। हालांकि, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, जिनसे मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। मनोज साहा ने पिछले साल एचयूएफ शुरू किया था। इसके कर्ता उसके पिता थे। कर्ता यानी पिता ने एचयूएफ को 5 लाख गिफ्ट दिया। क्या इस पर टैक्स लगेगा? मनीकंट्रोल ने इसका जवाब टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से जानने की कोशिश की।

जैन ने कहा कि Income Tax Act के सेक्शन 56(2)(X) में गिफ्ट पर टैक्स के नियमों का उल्लेख है। इसके मुताबिक, अगर एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये तक का एक गिफ्ट या कई गिफ्ट्स मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन, अगर गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे उस व्यक्ति की इनकम मानी जाएगी, जिसे वह मिला है। इस पर उस व्यक्ति को टैक्स चुकाना होगा। टैक्स का रेट उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा।

उन्होंने कहा कि कुछ रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में नहीं आता है, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी क्यों न हो। जहां तक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की बात है तो इसके सभी सदस्यों को रिश्तेदार माना जाता है। इसलिए एचयूएफ के सदस्य से मिला गिफ्ट एचयूएफ के लिए टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन, इस पर क्लबिंग का प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब है कि गिफ्ट से हुई इनकम पर उस व्यक्ति को टैक्स चुकाना होगा, जिसने गिफ्ट दिया है।


एक कॉमन एनसेस्टर के लिनियल डिसेंडेंट्स HUF के सदस्य होते हैं। एचयूएफ में कर्ता होगा, स्पाउजेज होंगे और उनसे जन्म लेने वाले बच्चे होंगे। पिता और ससुर को सदस्य के रूप में एचयूएफ से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि वे डिसेंडेंट्स की लाइन में नहीं आते हैं।

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चूंकि, मनोज साहा के पिता और उनके ससुर एचयूएफ के सदस्य नहीं हैं, जिससे उनसे मिला गिफ्ट टैक्स के दायरे में आएगा। उस पर उस साल टैक्स लगेगा, जिस साल वह मिला है। अगर इसे इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया जाता है तो पेनाल्टी लग सकती है, जो बकाया टैक्स की 200 फीसदी होगी। इसके अलावा रेगुलर टैक्स और इंटरेस्ट भी लगेगा। जैन ने कहा कि एचयूएफ का आईटीआर इनकम टैक्स की नई रीजीम में फाइल करना फायदेमंद है। इसमें टैक्स कम आता है।

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First Published: Aug 25, 2025 7:44 PM

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