कई टैक्सपेयर्स बैंक अकाउंट में रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 20-45 दिन के अंदर रिफंड का पैसा आ जाता है। लेकिन, इस बार रिफंड आने में देर हो रही है। मनीकंट्रोल से बातचीत में कई टैक्सपेयर्स ने रिफंड में देरी के बारे में बताया। कई टैक्सपेयर्स ने तो आईटीआर फाइल करने के बाद तुरंत इसे ई-वेरिफाय कर दिया था। इसके बावजूद रिफंड नहीं आया है।
रिफंड नहीं आने की कई वजहें
एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड (Tax Refund) में देरी की कई वजहें हो सकती है। कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाय करना भूल जाते हैं। Income Tax Department ई-वेरिफाय होने के बाद ही रिटर्न की प्रोसेसिंग करता है। अगर किसी टैक्सपेयर ने आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन उसे ई-वेरिफाय नहीं किया है तो रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर को एक बार ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर लेना चाहिए कि रिटर्न ई-वेरिफाय हुआ है या नहीं।
सिस्टम पर ज्यादा लोड से प्रोसेसिंग में देर
इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या बढ़ने पर सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है। इससे भी रिटर्न की प्रोसेसिंग में देर होती है। अगर टैक्सपेयर्स ने ई-वेरिफाय कर दिया है तो रिटर्न की प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न के प्रोसेस होने का इंतजार करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर ने अगर रिटर्न फाइल कर दिया है तो वह ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उसकी प्रोसेसिंग के स्टेटस को देख सकता है। वेबसाइट पर रिटर्न की टाइमलाइन होती है।
ऐसे चेक कर सकते हैं रिटर्न का स्टेटस
रिटर्न के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)पर जाना होगा। अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करना होगा। फिर 'ई-फाइल' टैब को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको 'व्यू फाइल्ड रिटर्न' दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना करेंट और पहले फाइल किया गया रिटर्न दिखेगा। यहां आपके रिटर्न की टाइमलाइन भी दिख जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिटर्न अभी किस स्टेज में है। इससे आप जान सकेंगे कि वह प्रोसेस हुआ है या नहीं।
रिटर्न प्रोसेस होने का करना होगा इंतजार
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको इंतजार करना होगा। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू होती है। सिस्टम पर लोड बढ़ जाने से रिटर्न की प्रोसेसिंग में देर हो सकती है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के सामने इंतजार करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी है। आम तौर पर इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।