Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिफंड मिलने में क्यों हो रही है देरी? यहां जानें सभी कारण
Income Tax Refund Pending: आयकर रिफंड का इंतजार करना कई बार काफी तनावपूर्ण हो जाता है। जब आपने ईमानदारी से अपना रिटर्न फाइल किया हो और अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर रहे हो। तब आपको देरी का सामना करना पड़े
Income Tax Refund Pending: आयकर रिफंड का इंतजार करना कई बार काफी तनावपूर्ण हो जाता है।
Income Tax Refund Pending: आयकर रिफंड का इंतजार करना कई बार काफी तनावपूर्ण हो जाता है। जब आपने ईमानदारी से अपना रिटर्न फाइल किया हो और अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद कर रहे हो। तब आपको देरी का सामना करना पड़े, तो यह निराशाजनक हो सकता है। इस गाइड में हम आयकर रिफंड में देरी के सामान्य कारणों के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप समझ सकें कि आपके रिफंड में देरी क्यों हो रही है।
आयकर रिफंड में देरी के कारण
ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग: यह सबसे सामान्य कारण है। जब तक आपका ITR ई-वेरिफाई नहीं होता, तब तक प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो सकती।
फिजिकल वैरिफिकेश में देरी: यदि आप ITR-V को बेंगलुरु के केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र (CPC) को भेजकर भौतिक सत्यापन का विकल्प चुनते हैं, तो इस प्रक्रिया में देरी होने पर रिफंड में भी देरी हो सकती है।
प्रोसेसिंग टाइम: ई-वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स विभाग आमतौर पर 20-45 दिन का समय लेता है। अगर रिटर्न की संख्या ज्यादा है, तो देरी हो सकती है।
ITR में गलती: अगर आयकर विभाग को आपके रिटर्न में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो रिफंड में देरी हो सकती है। आपको इसे ठीक करने के लिए नोटिस भी मिल सकता है।
बैंक अकाउंट गलत होगा: गलत बैंक खाते की जानकारी, बंद खाता या खाते पर होल्ड रिफंड को क्रेडिट होने से रोक सकता है।
टैक्स एरियर: अगर आपके ऊपर कोई बकाया टैक्स है, तो आपका रिफंड उस बकाया के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। टैक्स पेमेंट और घोषित टैक्स के बीच असंगति होने पर भी रिफंड में देरी हो सकती है।
सिस्टम एरर: कभी-कभी आयकर विभाग के सिस्टम या आपके बैंक के सिस्टम में तकनीकी दिक्कतें भी देरी का कारण बन सकती हैं।
पोर्टल अपडेट्स: IT पोर्टल में अपडेट्स या बदलाव होने पर भी प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट: अगर रिफंड जारी हो गया है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपको रीइश्यू की रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है।
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अगर रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?
ई-वेरिफिकेशन को वैरिफाइ करें: ये चेक कर लें कि आपका ITR ई-वेरिफाई हो गया है।
गड़बड़ियों की जांच करें: आयकर विभाग से आई किसी भी सूचना को ध्यान से देखें।
बैंक अकाउंट की जानकारी को वैरिफाई करें: ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक खाते की जानकारी की जांच करें।
रिफंड स्टेटस ऑनलाइन चेक करें।
अपने असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें: अगर रिफंड में काफी देरी हो रही है, तो आप अपने स्थानीय असेसिंग ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करें: आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।