Income Tax Return: क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर नहीं किया है तो आज ही कर दें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल्द रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। हालांकि, टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगी।
24 घंटे से कम समय में आ रहा रिफंड का पैसा
टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्सपेयर्स के अकाउंट में रिफंड का पैसा 24 घंटे से कम समय में आ रहा है। एक टैक्सपेयर ने 27 जुलाई की शाम को ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया। उसके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा 28 जुलाई की सुबह आ गया। उसने बताया कि उसे खुद इतनी जल्द रिफंड आने की उम्मीद नहीं थी। रिफंड का एसएमएस आने पर वह चौंक गया। ध्यान से पढ़ने पर उसने पाया का रिफंड उसके बैंक अकाउंट में आ गया है।
4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स फाइल कर चुके हैं रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। 27 जुलाई को किए गए इस पोस्ट में कहा गया है कि अब तक 4 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिए हैं। इस पोस्ट में टैक्सपेयर्स से अंतिम समय में रिटर्न फाइल नहीं करने की अपील की गई है। यह भी बताया गया है कि बीते 5 दिनों में रोजाना 20 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए हैं।
जल्द रिटर्न फाइल करने में है बड़ा फायदा
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना कि अभी रिटर्न फाइल करने में फायदा है, क्योंकि टैक्सपेयर्स का रिफंड जल्द उसके अमाउंट में आ सकता है। अंतिम तारीख नजदीक आने पर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न प्रोसेसिंग सिस्टम पर लोड बढ़ जाता है। इससे रिटर्न की प्रोसेसिंग में समय लगता है। इससे रिफंड टैक्सपेयर्स के अकाउंट में आने में भी समय लगता है।
अंतिम तारीख बढ़ने का नहीं करें इंतजार
कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ने का इंतजार है। लेकिन, अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करने वाले टैक्सपेयर्स को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इस बार रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर डेडलाइन 31 जुलाई से नहीं बढ़ाई जाती है तो टैक्सपेयर्स को बाद में पेनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल करना होगा।