Indian Railway:अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो इस नियम को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस नियम को जानने के बाद आपका काफी पैसा बच जाएगा। भारतीय रेलवे का यह नियम कभी न कभी यह नियम आपके काम जरूर आएगा। आइए जानते हैं रेलवे का टिकट ट्रांसफर नियम आपके कैसे काम आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन वह किसी कारण उस टिकट पर यात्रा नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में वह अपने टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकता है, ताकि टिकट कैंसिल कराने पर लगने वाला चार्ज बच जाए।
टिकट ट्रांसफर करने के नियम
रेलवे के मुताबिक परिवार का मतलब कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। रेलवे ने परिवार में केवल पिता, माता, बहन, भाई, बेटी, बेटा, पति या पत्नी को ही शामिल किया है। यानी आप इनमें से किसी एक को ही अपना टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं।
रेलवे की इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए आपको ट्रेन चलने की टाइम से 24 घंटा पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। ट्रेन टिकट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ एक बार की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक बार टिकट ट्रांसफर हो जाता है, तो वह टिकट दोबारा किसी और के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
सबसे पहले उस टिकट का प्रिंटआउट निकाल लें। चाहे आपने ऑनलाइन बुकिंग की हो या ऑफलाइन। इसके बाद आप जिसे टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड ले लें।
इसके बाद आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। यहां आपको टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा।
भारतीय रेलवे के दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रियों के लिए इस सर्विस को लेने के लिए समय पर अप्लाई करना होता है। आपको ट्रेन के टाइम से 24 घंटा पहले अप्लाई करना होगा। जबकि त्योहारों के समय में यह काम आपको 48 घंटे पहले करना होगा।