Get App

मनी बैक पॉलिसी पर कब टैक्स लगता है और कब नहीं

सामान्य तौर पर मनी बैक जैसी पॉलिसी से मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी बैक पॉलिसी पर हर सूरत में टैक्स नहीं लगता।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 04, 2019 पर 4:09 PM
मनी बैक पॉलिसी पर कब टैक्स लगता है और कब नहीं

सुरेश ने कुछ साल पहले एक मनी बैक पॉलिसी ली थी। पॉलिसी मेच्योर होने के बाद उन्होंने सम अश्योर्ड रकम मिल गई लेकिन सुरेश को यह पता नहीं था कि उस रकम पर उन्हें टैक्स चुकाना है या नहीं। रमेश को यह पता नहीं था लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है?

सामान्य तौर पर मनी बैक जैसी पॉलिसी से मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मनी बैक पॉलिसी पर हर सूरत में टैक्स नहीं लगता। इसकी कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर तय होता है कि टैक्स लगेगा या नहीं।

अगर ऐसा हुआ तो टैक्स लगेगा:

अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच इश्यू हुआ है। और टर्म के दौरान चुकाया गया प्रीमियम सम अश्योर्ड के 20 फीसदी से ज्यादा हो तो।

अगर पॉलिसी 31 मार्च 2012 के बाद इश्यू हुआ है और पूरे टर्म के दौरान किसी साल चुकाया गया प्रीमियम इंश्योरेंस कवर यानी सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से ज्यादा हो।

वैसे तो धारण यही बनती है कि बीमा की रकम पर टैक्स नहीं लगता लेकिन ऐसा नहीं है। आपका टैक्स उसी सूरत में बचेगा जब आपकी पॉलिसी इन शर्तों से अलग होगी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें