बाढ़ या भारी बारिश से फसल हो गई है बर्बाद, केंद्र सरकार करेगी भरपाई, जानिए कैसे मिलेगा मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana: पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। इसमें किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर मिलता है

अपडेटेड Sep 05, 2022 पर 11:14 AM
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल के नुकसान से बचा जा सकता है।

PM Fasal Bima Yojana: इस साल देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। असम, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाढ़ की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है. मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरीत में भारी बारिश के चलते हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन अगर आपने पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) लिया होगा तो सरकार इसकी भरपाई करेगी।

पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है। इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर देना है। अब तक करीब 36 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला है।

ऐसे लें बीमा का फायदा


देश के कई राज्यों के किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को एक फार्म भरना होता है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसान अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को बीमा के लिए फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है। तभी फसल बीमा के लिए पात्र मानी जाती है।

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कितना है प्रीमियम?

बीमा के लिए किसानों को निर्धारित प्रीमियम देना होता है। जिसके तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसदी और व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम भरना होता है। बाकी का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है। बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2016 से शुरू किया था।

72 घंटों के भीतर दें सूचना

अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी। बीमा कंपनी यह देखेगी कि कितनी फसल खराब हो चुकी है। इस आंकलन के बाद आगे की प्रकिया शुरू होगी। फिर किसानों के अकाउंट में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी।

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