दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का जोखिम हमेशा बना रहता है। कई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जिसमें आप परिवार के सदस्य, संपत्ति, स्वास्थ्य खो देते हैं। जैसे बहुत से लोग बैंकों द्वारा डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे ही भारत में गैस सिलेंडर विस्फोट से होने वाली मृत्यु, संपत्ति का नुकसान के खिलाफ भी इंश्योरेंस होता है। सामान्य तौर पर लोगों को इस बीमा या एलपीजी गैस सिलेंडर विस्फोट पर मुआवजे का दावा करने की जानकारी नहीं होती है। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण लोग इंश्योरेंस का दावा नहीं कर पाते।
तेल कंपनियों की पब्लिक लायबिलिटी
यह एलपीजी गैस बीमा पॉलिसी समूह बीमा कवर के समान है जो तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) और यहां तक कि भारत भर के डीलरों द्वारा ली जाती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसे ओएमसी पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 'तेल उद्योग के लिए सार्वजनिक देयता नीति' के तहत बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। ये सभी LPG उपभोक्ता पर लागू होती है।
1 दुर्घटना की स्थिति में डिस्ट्रिब्यूटर को पीड़ित या पीड़ित परिवार द्वारा यथाशीघ्र लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।
2 इसके बाद वितरक संबंधित तेल/गैस कंपनी और बीमा कंपनी को सूचित करता है।
3 तेल/गैस कंपनियां दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले बीमा दावों की प्रक्रियाओं को पूरा करने में संबंधित ग्राहक या परिजनों की सहायता करती हैं।
4 सभी एलपीजी वितरकों के पास एलपीजी दुर्घटना के मामले में नुकसान को कवर करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है।
5 PSU तेल कंपनियों ने सभी रजिस्टर एलपीजी उपयोगकर्ताओं को कवर करने वाला बीमा कवरेज ले लिया है। मुआवजे के बारे में अधिक जानने के लिए संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।