NPS News: सरकार ने NPS से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है जिससे आपको NPS अकाउंट में पैसा जमा करने में दिक्कत आ सकती है। पेंशन रेगुलेटरी बॉडी PFRDA ने अपने एक ताजा फैसले में कहा है कि अब NPS के टीयर -II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से कॉन्ट्रिब्यूशन जमा नहीं कर सकते हैं। PFRDA ने तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड से होने वाले कॉन्ट्रिब्यूशन पर रोक लगा दी है।
PFRDA की तरफ से 3 अगस्त को जारी एक आदेश के मुताबिक, "अथॉरिटी ने अब फैसला किया है कि NPS के टीयर-II अकाउंट में अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं किया जा सकता है। इसके तहत सभी PoPs (Points of Presence) को तत्काल प्रभाव से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर रोक लगा दिया है।"
PFRDA ने बताया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 14 के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स के हितों की सुरक्षा और नेशनल पेंशन स्कीम को बेहतर ढंग से रेगुलेट, प्रमोट और ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नेशनल पेंशन स्कीम चुनने वाले लोगों के पास पहले से ही टीयर-1 अकाउंट होता है। टीयर-II अकाउंट आपकी इच्छा पर है। अगर आप टीयर-II अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप जब NPS टीयर -II अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें कम से कम 1000 रुपए का निवेश करना होगा। इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं होती। NPS टीयर -II में किया गया निवेश 250 रुपए के मल्टीपल होगा। यानी निवेश की रकम 250 रुपए, 500 रुपए 750 रुपए या 1000 रुपए..इस तरह निवेश करना होगा।
NPS टीयर -I में किए गए निवेश पर 50,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता। जबकि NPS टीयर -II में किए गए निवेश पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलता है। इसकी एक अच्छी बात है कि NPS टीयर -II से फंड निकालने पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है।