PPF: क्या पैसा जमा न करने पर बंद हो गया है पीपीएफ खाता? जानें कैसे कर सकते हैं फिर से शुरू

PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लंबे समय के निवेश लिए सबसे अच्छा बचत का विकल्प माना जाता है

अपडेटेड Feb 07, 2022 पर 7:22 PM
PPF: क्या पैसा जमा न करने पर बंद हो गया है पीपीएफ खाता? जानें कैसे कर सकते हैं फिर से शुरू

PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लंबे समय के निवेश लिए सबसे अच्छा बचत का विकल्प माना जाता है। पीपीएफ अन्य निवेश के विकल्पों को तुलना में कम जोखिम और अधिक रिटर्न देने वाला है। PPF पर सरकार की तरफ से गारंटी भी मिलती है। पीपीएफ में अपनी बचत शुरू करने के लिए आपको बस निकटतम डाकघर या बैंक में एक पीपीएफ खाता खोलना होगा, जिसमें कम से कम 500 रुपये की राशि हो।

PPF पर मिलते हैं ये फायदे

PPF में बचत करने पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है क्योंकि पीपीएफ को EEE (exempt-exempt-exempt)  का लाभ मिलता है। यदि आप किसी भी प्रकार के जोखिम से बचते हुए अपने पैसे पर कुछ अच्छा रिटर्न पाना करना चाहते हैं, तो यह  अच्छा विकल्प हो सकता है।


पीपीएफ में पैसा जमा न करने पर होती है परेशानी

PPF में खाताधारकों के सबसे बड़ी समस्या इसे बंद करना है। ऐसा तब होता है जब कोई पीपीएफ खाताधारक बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में न्यूनतम राशि का योगदान नहीं कर पाता। पीपीएफ खाता बंद करने से खाते से निकासी की सुविधा बंद हो जाती है। हालांकि, बंद करने के बाद भी ब्याज की रकम कुल राशि में जुड़ती जाती है।

दोबारा शुरू करने का तरीका

बंद किए गए PPF खाते को खोलन के लिये बैंकया डाकघर जहां आपने इसे खोला है, वहां एप्लिकेशन लिखनी होगी। इसके अलावा डिफॉल्ट के प्रत्येक साल के लिए 50 रुपये का जुर्माना, बकाया पेमेंट के प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये और खाते को दोबारा शुरू करने वाले वर्ष के लिए न्यूनतम सदस्यता शुल्क 500 रुपये का पेमेंट खाताधारक को करना पड़ता है।

 

 

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