पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी स्माल सेविंग स्कीम्स भारतीय इनवेस्टर्स के बीच खासी लोकप्रिय हैं। हालांकि, अगर इनमें जमा पैसे को क्लेम नहीं किया जाए तो एक निश्चित समय के बाद इन खातों में पड़ी राशि को अनक्लेम्ड अमाउंट घोषित कर दिया जाता है।
इन वजहों से क्लेम नहीं हो पाता फंड
किसी अकाउंट के निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर की मौत होना, परिवार वालों को मृतक के अकाउंट के बारे में जानकारी न होना, गलत पता या फिर खाते में नॉमिनी दर्ज न होना। इसके अलावा कई बार अकाउंट होल्डर भी अपने खाते के बारे में भूल जाता है। देश के अलग-अलग संस्थानों में लोगों के करोड़ों रुपये बिना किसी दावे के पड़े हैं। जिस पैसे को एक खास अवधि तक क्लेम नहीं करते, वह एक खास फंड में जमा हो जाता।
पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, ईपीएफ, आरडी और इंश्योरेंस खातों का बिना क्लेम वाला पैसा सीनियर सिटीजंस वेलफेयर फंड यानी SCWF फंड में जमा होता है। इस फंड की स्थापना 2015 में की गई थी। इस फंड में पैसा ट्रांसफर करने से पहले पीपीएफ, ईपीएफ, आरडी चलाने वाली संस्थाएं ग्राहकों से संपर्क करती हैं और पैसे लेने के लिए कहती हैं। अगर खाता मैच्योर होने के 7 साल तक पैसे नहीं निकाले गए तो सीनियर सिटीजन फंड में भेज दिए जाते हैं। फंड में पैसा ट्रांसफर होने के 25 साल के अंदर जमाकर्ता अपना पैसा निकाल सकता है। पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स या ईपीएफ के अनक्लेम्ड खातों से पैसा निकालने के लिए सीनियर सिटीजंस फंड से ही संपर्क करना होता है।
ट्रैक करने का यह है प्रोसेस
अगर आपका भी पीपीएफ, ईपीएफ या किसी अन्य स्माल सेविंग अकाउंट में अनक्लेम्ड फंड है तो आप उसे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं। जानिए पूरा प्रोसेस
- www.indiapost.gov.in/ पर जाकर लॉग ऑन करें
- Banking और Remittance पर क्लिक करें
-अब नए पेज पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम पर क्लिक करें
- ‘Senior Citizen Welfare Fund’ पर सलेक्ट करें
अब आपको अकाउंट टाइप- Kisan Vikas Patra, PPF, Savings Bank या कोई अन्य को सलेक्ट करना होगा। आपकी स्क्रीन पर राज्यवार अकाउंट डिटेल्स की लिस्ट आ जाएगी।
ज्यादा जानकारी के लिए इनवेस्टर्स पास के पोस्ट ऑफिस या इंडिया पोस्ट के आधिकारिक पोर्टल पर भी जा सकते हैं।