Credit Cards

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है?

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित है। सही फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। गलत फॉर्म के इस्तेमाल से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है

अपडेटेड Jun 20, 2024 पर 1:12 PM
Story continues below Advertisement
कई टैक्सपेयर्स फॉर्म-1 और फॉर्म-2 के बीच कनफ्यूज हो जाते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर देना फायदेमंद है। इसके लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स जुटाना होगा। इनमें फॉर्म-16, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस शामिल हैं। इसके बाद सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। कई टैक्सपेयर्स फॉर्म-1 और फॉर्म-2 के बीच कनफ्यूज हो जाते हैं। आइए जानते हैं कौन आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आईटीआर-1 को सहज भी कहा जाता है।

इनकम 50 लाख से ज्यादा तो आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं

अगर किसी टैक्सपेयर की कुल इनकम फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपये से ज्यादा है तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी तरह रेजिडेंट नॉन-ऑर्डिनरिली रेजिडेंट (RNOR) और NRI इस फॉर्म का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर से इनकम 500 रुपये से ज्यादा है तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं कर सकता। लॉटरी, घोड़ों की रेस आदि से इनकम हुई है तो रिटर्न भरने के लिए आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।


कैपिटल गेंस होने पर आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं

अगर किसी व्यक्ति को संबंधित वित्त वर्ष के दौरान किसी एसेट्स को बेचने से कैपिटल गेंस हुआ है तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर व्यक्ति को बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हुई है तो वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर है तो भी वह आईटीआर 1 का इस्तमाल नहीं कर सकता है। कंपनियों के ऐसे एंप्लॉयीज जिन्हें ईसॉप्स मिला है वो भी आईटीआर-1 का इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा घर है तो भी वह आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

यह भी पढ़ें: Income Tax Return: रिटर्न वेरिफाइ नहीं किया तो इसे फाइल करने का कोई फायदा नहीं है, जानिए क्या है तरीका

सोचसमझकर फॉर्म का करें चुनाव

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। गलत फॉर्म से रिटर्न फाइल करने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले सोचसमझकर सही फॉर्म का चुनाव करना जरूरी है। अगर आपको सही फॉर्म का चुनाव करने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप टैक्स एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। इससे आपके गलत फॉर्म का इस्तेमाल करने की आशंका नहीं रहेगी। इसीलिए एक्सपर्ट अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचने की राय देते हैं।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।