ITR Filing 2026: ITR फाइल करने से पहले क्या रखें तैयार? यहां जानें पूरी डिटेल
ITR filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (FY26) के लिए सभी ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों से लेकर बिजनेस करने वालों तक सभी टैक्सपेयर्स के लिए सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी हो गया है
ITR filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
ITR filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (FY26) के लिए सभी ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। ऐसे में नौकरीपेशा लोगों से लेकर बिजनेस करने वालों तक सभी टैक्सपेयर्स के लिए सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि आखिरी समय तक इंतजार करने की बजाय समय रहते रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, ताकि गलती या पेनाल्टी से बचा जा सके।
कई लोगों को अब तक Form-16 भी मिल चुका है, जिससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि गलत ITR फॉर्म भरने पर आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है और रिटर्न प्रोसेस होने में देरी हो सकती है।
कौन-सा ITR फॉर्म किसके लिए?
ITR-1 (सहज)
यह फॉर्म उन सैलरीड लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है। एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोतों से आय वाले लोग भी इसे भर सकते हैं।
ITR-2
यह उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन वे ITR-1 के लिए योग्य नहीं हैं।
ITR-3
यह फॉर्म बिजनेस या प्रोफेशन करने वाले लोगों के लिए है, जिन्हें अकाउंट की डिटेल बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं।
ITR-4
यह छोटे कारोबारियों, प्रोफेशनल्स और presumptive income scheme के तहत टैक्स भरने वालों के लिए है। इसमें 50 लाख रुपये तक की आय वाले लोग शामिल हैं।
ITR-5
यह फॉर्म LLP, फर्म, AOP, BOI जैसी संस्थाओं के लिए है।
ITR फाइल करने से पहले क्या रखें तैयार?
ITR भरने से पहले PAN कार्ड, Aadhaar, Form-16, Form-26AS, AIS, निवेश के प्रूफ और कैपिटल गेन स्टेटमेंट जैसे जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें।
ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?
सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।
इसके बाद PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
फिर ‘e-File’ सेक्शन में जाकर ‘Income Tax Return’ चुनें।
अपना सही ITR फॉर्म और Assessment Year चुनें।
सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को वेरिफाई करें और Aadhaar OTP के जरिए e-verify करके सबमिट कर दें।
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं ITR-3 और ITR-4 फाइल करने वालों के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। अगर कोई तय तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता है, तो वह 31 दिसंबर तक belated return फाइल कर सकता है।
देर से ITR भरने पर कितना जुर्माना?
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आपने देरी से ITR फाइल किया, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए यह पेनल्टी अधिकतम 1,000 रुपये है।