ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जानिए कैसे डाउनलोड कर सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसकी डेडलाइन नजदीक आने के साथ टैक्सपेयर्स को जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटाना शुरू कर देना चाहिए। इससे रिटर्न भरने में गलती होने की आशंका नहीं रहेगी

अपडेटेड Jun 19, 2024 पर 4:33 PM
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सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म-16 सबसे जरूरी है।

जल्दबाजी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब टैक्सपेयर अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने की कोशिश करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि पहले से तय है। फिर रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार क्यों करना? टैक्सपेयर्स को डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर देना फायदेमंद है। आइए जानते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए किन-किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और उन्हें कैसे डाउनलोड करना है।

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म-16 सबसे जरूरी

सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म-16 (Form-16) सबसे जरूरी है। कंपनियां अपने एंप्लॉयीज को फाइनेंशियल ईयर बीत जाने के बाद फॉर्म-16 जारी करती हैं। इसमें फाइनेंशियल ईयर में एंप्लॉयी की ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम और सैलरी से काटे गए TDS की जानकारी होती है। एंप्लॉयर्स ने एंप्लॉयीज को फॉर्म-16 जारी कर दिए हैं। इसे एंप्लॉयी सेल्फ सर्विस (ESS) वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कंपनियों का फाइनेंस डिपार्टमेंट इस बारे में एंप्लॉयीज को मेल भेज कर पूरी जानकारी देता है।


AIS में हर ट्रांजेक्शन की मिलेगी जानकारी

रिटर्न फाइल करने के लिए दूसरा अहम डॉक्युमेंट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटटमेंट (AIS) है। यह वित्त वर्ष में टैक्सपेयर्स के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है। इसमें टीडीएस, टीसीएस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और शेयरों एवं म्यूचुअल फंड्स से जुड़े ट्रांजेक्शन शामिल होते हैं। इसमें दिए टीडीएस को आप फॉर्म-16 के टीडीएस से मैच करा सकते हैं। अगर दोनों जानकारियों में कोई फर्क मिलता है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको टीडीएस का सही अमाउंट मिल जाएगा। इससे आपके रिटर्न के डिफेक्टिव होने की आशंका नहीं रह जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं एआईएस डाउनलोड

AIS डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। आपका पैन आपका आईडी होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पैन की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लॉग-इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर 'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' मेन्यू दिख जाएगा। इस सेलेक्ट करें। 'ई-फाइल' मेन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर जाए और 'व्यू एआईएस' सेलेक्ट करें।

'एआईएस' पर क्लिक करने के बाद आपको अलग एआईएस पोर्टल नजर आएगा। उसके बाद आपको 'प्रोसिड' बटन पर क्लिक करना होगा। एआईएस के होम पेज पर आपको कई फाइनेंशियल ईयर के एआईएस का विकल्प मिलेगा। आप संबंधित वित्त वर्ष को सेलेक्ट कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉर्म 26 भी डाउन लोड कर सकते हैं। इसमें आपके टीडीएस और टीसीएस की जानकारी होगी। उसे आप अपने फॉर्म 16 से मैच करा सकते हैं। इसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

MoneyControl News

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First Published: Jun 19, 2024 4:30 PM

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