इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने पर पेनाल्टी चुकानी होगी। इसके अलावा टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना होगा। एक्सपर्ट्स टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल कुछ तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं। इससे कुछ टैक्सपेयर्स यह अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा सकती है। आखिर क्या है यह पूरा मामला?