Life Certificate: पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कना जरूरी है। ताकि, उन्हें बिना परेशानी पेंशन मिलती रहे। सभी केंद्र सरकार और राज्य पेंशनर्स को अपने बेनेफिट्स लेने के लिए हर साल 30 नवंबर तक जिस बैंक में पेंशन आती है, वहां उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। ये एक सालाना लाइफ सर्टफिकेट होता है जो साल में एक बार देना होता है। हालांकि, 80 साल और उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को जीवन प्रमाणपत्र 1 अक्टूबर से जमा करने की इजाजत है। बाकि, मामलों में यह वैलिडिटी 1 से 30 नवंबर तक होती है।
पेंशनर्स की सुविधा के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र मैन्युअल या डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के तरीके ये हैं।
· जिस बैंक में पेंशन आती है, वहां लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
· 50 से अधिक पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिसों में
नवंबर महीने तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर क्या होगा?
दिसंबर और उसके बाद की पेंशन का पेमेंट पेंशनर्स को नहीं किया जाएगा।
यदि जीवन प्रमाण पत्र अगले महीने में जमा किया जाता है, तो नवंबर और उसके बाद की पेंशन का भुगतान कब किया जाएगा?
एक बार जब जीवन प्रमाण पत्र पेंशन प्रोसेस में अपडेट हो जाता है, तो अगले पेंशन पेमेंट पर तुरंत एरियर के साथ पेंशन का पेमेंट किया जाएगा। हालांकि, यदि तीन साल और उससे अधिक के पीरियड के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, तो उस मामले में सीपीएओ के माध्यम से अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही पेंशन शुरू की जाएगी।
जीवन प्रमाण पेंशनर्स के लिए एक बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है। पेंशनर्स के लिए उसके आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है।
जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाण) क्यों शुरू किया गया और यह कैसे अलग है?
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा देने से बैंकों में पेंशनर्स की फिजिकली की जरूरत को खत्म कर देता है। पेंशनर्स को केवल उनके घरों से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र लेने की सुविधा देता है।