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अपने PAN को Aadhaar से जरूर लिंक कर दें नहीं तो होगी बड़ी मुश्किल

पैन और आधार लिंक नहीं होने से आप किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थानों की सेवाए लेने में भी मुश्किल आएगी। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। अगर आपका रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ है तो वह भी अटक जाएगा

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 16, 2023 पर 10:09 PM
अपने PAN को Aadhaar से जरूर लिंक कर दें नहीं तो होगी बड़ी मुश्किल
चूंकि यह आधार और पैन को लिंक करने का अंतिम मौका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस समयसीमा को बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है तो अपने पैन और आधार को वैलिडेट करना टैक्सपेयर्स के हित में होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने हाल में अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। इसमें पैन और आधार को लिंक कराने की याद दिलाई गई। इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन काम नहीं करेगा। CBDT के चेयरमैन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इंडिविजुअल होल्डर्स को 61 करोड़ पैन जारी किए हैं। इनमें से करीब 48 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे टैक्स या बिजनेस से संबंधित किसी तरह के बेनेफिट्स नहीं ले सकेंगे।

पैन को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उसके बाद वे इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएंगे। अगर आप 31 मार्च तक पैन आर आधार को लिंक करते हैं तो आपको इसके लिए 1,000 रुपये की फीस चुकानी होगी।

पैन इनऑपरेटिव होने पर क्या होगा?

अगर आधार से लिंक नहीं होने की वजह से पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो पैन की डिटेल नहीं देने पर इनकम टैक्स एक्ट में जो नतीजें दिए गए हैं वे सभी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसका टैक्सपेयर्स पर निम्नलिखित असर होंगे।:

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