Get App

1 अप्रैल से बदल जाएगा टिकट कैंसिलेशन का गणित, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा कोई रिफंड; जानिए नए नियम

Train Ticket Cancellations Rules: नए नियम के तहत अगर आप ट्रेन छूटने से 24 से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो किराए का 25 प्रतिशत काट लिया जाएगा जबकि पुराने नियम के तहत आपको पूरा रिफंड मिलता था

Abhishek Guptaअपडेटेड Mar 31, 2026 पर 1:45 PM
1 अप्रैल से बदल जाएगा टिकट कैंसिलेशन का गणित, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले कैंसिल किया तो नहीं मिलेगा कोई रिफंड; जानिए नए नियम
अब 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर किराए का 50 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा

Train Ticket Cancellations Rules: भारतीय रेलवे के सफर में अब आखिरी वक्त पर प्लान बदलना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। 1 अप्रैल, 2026 से ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। नए नियमों के तहत, अगर आप ट्रेन खुलने के कुछ घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको एक रुपया भी वापस नहीं मिलेगा।

ऐसे समझें नुकसान का गणित

मान लीजिए आपने 2 अप्रैल को नई दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए ₹1,200 में एक कंफर्म टिकट बुक किया है। आपको 'साइड अपर' बर्थ मिली है, जिससे आप खुश नहीं है। फिर आप बेहतर सीट के लिए 1 अप्रैल को 'तत्काल' में कोशिश करते है और आपको ₹1,600 (₹400 अतिरिक्त चार्ज के साथ) में टिकट मिल भी जाता है। अब अगर आप अपना पुराना ₹1,200 वाला टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको भारी नुकसान होगा। पहले जहां 4 घंटे की मोहलत मिलती थी, अब नए नियमों के कारण आपको अपनी पुरानी टिकट की एक बड़ी राशि गंवानी पड़ सकती है।

नए कैंसिलेशन रूल्स: कब और कितना कटेगा पैसा?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें