Mutaul Fund Deadline: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दी है। पूंजी बाजार नियामक ने जून 2022 में म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमनी फाइल करना 31 मार्च 2023 तक अनिवार्य कर दिया था। अगर निवेशक ऐसा नहीं करते तो उनका पोर्टफोलियो फ्रीज हो जाता। यानी, आप म्यूचुअल फंड बेच नहीं पाते। हालांकि, अब सेबी ने नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है।
अभी हाल में डीमैट के लिए भी बढ़ाई डेडलाइन
सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन 30 सितंबर 2023 है। अभी तक ये डेलाइन 31 मार्च 2023 थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये फैसला म्यूचुअल फंड्स के लिए भी किया गया है। अभी म्यूचुअल फंड में नॉमिनी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है।
सेबी ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स से बात करके ही नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है। अभी तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। ये फैसला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने लिया है। सेबी ने सभी डीमैट, ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। अब अगर निवेशक 30 सितंबर 2023 तक नामांकन नहीं जोड़ते हैं तो उनका म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में नॉमिनी फाइल
अगर आपका फोलियो ज्वाइंट नाम से है तो आप अपने नॉमिनेशन को ऑनलाइन अपडेट भी नहीं कर सकते। अगर आप MFCentral के जरिए ऑनलाइन नॉमिनेशन की कोशिश करते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि MF Folio में सभी ज्वाइंट होल्डर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल होना जरूरी है। MFCentral एक म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है, जिसे CAMS और KFintech का सपोर्ट हासिल है। कैम्स और केफिनटेक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स हैं।