Get App

New Labour Law: नए लेबर कानून में कर्मचारी 30 छुट्टियां कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, बाकी बची छुट्टियों पर कंपनी को देना होगा पैसा

New Labour Law: देश में नए लेबर कानून (New Labour Law) लागू होने से कई एरिया में बदलाव आ जाएंगे। एक बार लेबर कानून लागू होने से कोई भी कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं जमा कर पाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 14, 2023 पर 12:56 PM
New Labour Law: नए लेबर कानून में कर्मचारी 30 छुट्टियां कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, बाकी बची छुट्टियों पर कंपनी को देना होगा पैसा
New Labour Law: देश में नए लेबर कानून (New Labour Law) लागू होने से कई एरिया में बदलाव आ जाएंगे।

New Labour Law: देश में नए लेबर कानून (New Labour Law) लागू होने से कई एरिया में बदलाव आ जाएंगे। एक बार लेबर कानून लागू होने से कोई भी कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं जमा कर पाएगा। ऐसे मामलों में जहां पेड लीव 30 दिन से अधिक होंगी, तो कंपनी को ज्यादा छुट्टी के लिए पैसे चुकाने होंगे। इस मामले में 'कर्मचारी' का मतलब उन लोगों से नहीं है जो कि मैनेजिरियल या सुपरवाइजरी रोल में हैं।

छुट्टियों के बदलेंगे नियम (Carry Forward Leave)

ऑकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड 2020 (OSH कोड) का सेक्शन 32 सालाना छुट्टी लेने, कैरी फॉरवर्ड और लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) को लेकर है। सेक्शन 32(vii) के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 30 दिनों तक की सालाना छुट्टी को अगले कैलेंडर ईयर में ले जानें की इजाजत है।

30 छुट्टियां कर पाएंगे कैरी फॉरवर्ड

सब समाचार

+ और भी पढ़ें