New Labour Law: देश में नए लेबर कानून (New Labour Law) लागू होने से कई एरिया में बदलाव आ जाएंगे। एक बार लेबर कानून लागू होने से कोई भी कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं जमा कर पाएगा। ऐसे मामलों में जहां पेड लीव 30 दिन से अधिक होंगी, तो कंपनी को ज्यादा छुट्टी के लिए पैसे चुकाने होंगे। इस मामले में 'कर्मचारी' का मतलब उन लोगों से नहीं है जो कि मैनेजिरियल या सुपरवाइजरी रोल में हैं।
