केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पीएफ (PF) निकालने के नियम बदल दिये हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2023 से बदल जाएंगे। पैन लिंक नहीं होने पर EPF से पीएफ निकालते समय टीडीएस 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी कटेगा। ये नियम नॉन लिंक्ड पैन वाले केस में लागू होगा। इसके अलावा अगर अपनी नौकरी के 5 साल पूरे बिना हुए ही ईपीएफ से पैसा निकालता है तो उस केस में निकाली गए पैसे पर टैक्स लगेगा। पीएफ में एक साल में 2.50 रुपये से अधिक के अंशदान पर टैक्स लगेगा।
