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NPS for NRIs: एनपीएस में पैसे डाल सकते हैं विदेश में रहने वाले भारतीय? कितना अलग है नियम?

NPS for NRIs: भारत में रिटायरमेंट फंड बनाने का एक तरीका एनपीएस है और बड़ी संख्या में लोग अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए इसमें पैसे लगाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनआरआई इसमें पैसे लगा सकते हैं और अगर हां तो किसे लगाना चाहिए और उनके लिए क्या नियम कुछ अलग हैं

Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Aug 16, 2026 पर 1:27 PM
NPS for NRIs: एनपीएस में पैसे डाल सकते हैं विदेश में रहने वाले भारतीय? कितना अलग है नियम?
NPS for NRIs: एनपीएस में निवेश करने वाले एनआरआई इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत भारत में टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं।

NPS for NRIs: देश से बाहर रहने वाले ऐसे भारतीय यानी कि एनआरआई अगर भारत में अपना रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं तो उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक विकल्प हो सकता है। एनआरआई इसमें नियमों के मुताबिक टैक्स बेनेफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि एनआरआई को एनपीएस सिर्फ टैक्स बचाने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उनके रहने के स्टेटस (रेजिडेंशियल स्टेटस), निवेश के तरीके, भारत में टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम, टैक्स सिस्टम और जिस देश में वे रहते हैं, वहां एनपीएस पर टैक्स के नियम; ये सभी बातें कुल फायदे पर असर डाल सकती हैं। उन्हें करेंसी और रिपैट्रिएशन यानी पैसे भारत से वापस अपने मौजूदा रहने वाले देश में ले जाने से जुड़े नियमों, पैसे निकालने पर लगी पाबंदियों और बाहर निकलते समय फंड के एक हिस्से से एन्युइटी खरीदने की जरूरत पर भी विचार करना चाहिए।

क्या NPS में पैसे लगा सकते हैं NRI?

एनपीएस में एनआरआई के साथ ओसीआई (ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया) कार्डहोल्डर्स भी एलबिजिबिलिटी और केवाईसी जरूरतों के हिसाब से पैसे लगा सकते हैं। हालांकि ये एनपीएस टियर-1 अकाउंट ही खोल सकते हैं, टियर-2 अकाउंट नहीं। इसके लिए उन्हें पैन, भारतीय पासपोर्ट, पते का प्रमाण और एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट की जरूरत होती है।

एनपीएस में निवेश पर एनआरआई के लिए क्या है टैक्स बेनेफिट्स

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