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NPS Investment: NPS में पेंशन फंड मैनेजर कब बदलना चाहिए? इन 5 बातों को देखकर फैसला करें

NPS Investment: नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में पेंशन फंड मैनेजर बदलने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। जानिए किन 5 बातों पर गौर करके सही फैसला लिया जा सकता है।

Suneel Kumarअपडेटेड Aug 05, 2026 पर 3:04 PM
NPS Investment: NPS में पेंशन फंड मैनेजर कब बदलना चाहिए? इन 5 बातों को देखकर फैसला करें
18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक NPS में निवेश कर सकता है।

NPS Fund Manager: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा किसी न किसी पेंशन फंड मैनेजर के पास जाता है। वही आपके पैसे को इक्विटी, डेट और सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है।

अगर उसका प्रदर्शन कमजोर लगे, तो आप फंड मैनेजर बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों की खराब परफॉर्मेंस देखकर फैसला लेना सही नहीं है। इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर असर पड़ सकता है।

1. कब बदलना चाहिए फंड मैनेजर?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई फंड मैनेजर लगातार 3 से 5 साल तक अपने बेंचमार्क और दूसरे फंड्स से कमजोर प्रदर्शन करे, तभी बदलाव पर विचार करें।

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