जल्द आप 60 साल के होने पर अपने नेशनल पेंशन सिस्टम्स (NPS) से सिस्टमैटिक तरीके से पैसे निकाल सकेंगे। हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें तय किया गया है कि सब्सक्राइबर को सिस्टमैटिक लंप-सम विड्रॉल (SLW) फैसिलिटी के तहत 60 फीसदी रकम निकालने की सुविधा दी जाएगी। सब्सक्राइबर मंथली, तिमाही, छमाही या सालाना यह पैसा निकाल सकेंगे। सब्सक्राइबर के 75 साल के होने तक यह विड्रॉल जारी रहेगा। NPS में सब्सक्राइबर के 60 साल के होने पर फंड में जमा 60 फीसदी अमाउंट एकमुश्त निकालने की इजाजत है। बाकी पैसे से एन्युटी खरीदना अनिवार्य है। एन्युटी खरीदने का नियम पहले की तरह बना रहेगा। हालांकि, पीएफआरडीए के इस कदम का मतलब यह नहीं है कि रेगुलेटर ने 60 की उम्र पूरी होने पर एनपीएस फंड में जमा पूरे पैसे के सिस्टमैटिक विड्रॉल की मांग मान ली है।
