NRI को क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर किस तरह टैक्स चुकाना होगा?

Finance Act, 2022 में क्रिप्टो या वीडीए से हुई इनकम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह नियम एसेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू होना है। लेकिन, NRI के मामले में इस नियम को लेकर काफी कनफ्यूजन है

अपडेटेड Mar 18, 2023 पर 4:43 PM
1 अप्रैल, 2022 से होने वाले हर ट्रांजेक्शन (VDA) या वीडीओ की सेल टैक्स के दायरे में आएगी।

क्रिप्टो एसेट्स में निवेश करने वाले NRI को इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इस एसेट को लेकर टैक्स के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। Finance Act, 2022 ने क्रिप्टो एसेट्स या Virtual Digital Assets (VDA) के ट्रांसफर से हुई इनकम पर 30 फीसदी के फ्लैट रेट से टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। ये प्रावधान एसेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू होने हैं। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल, 2022 से होने वाले हर ट्रांजेक्शन (VDA) या वीडीओ की सेल टैक्स के इस प्रावधान के दायरे में आएगी। इंडिया में क्रिप्टो से हुई इनकम पर टैक्स के नियम व्यक्ति के रेजिडेंस और इनकम के सोर्स पर निर्भर करते हैं। इंडियन रेजिडेंट्स को दुनियाभर में होने वाली इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है।

NRI को क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर टैक्स के नियम

हालांकि, NRI पर टैक्स के नियम उसके सोर्स पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनकम का सोर्स इंडिया में है या अगर इनकम इंडिया में हुई है तो उस पर NRI को इंडिया के टैक्स के नियमों के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है।


आइए अब हम एक अलग स्थिति पर विचार करते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि NRI को क्रिप्टो से हुई इनकम पर किस तरह टैक्स लगेगा।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई NRI विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल से क्रिप्टो खरीदता या बेचता है तो इससे होने वाली इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। इसकी वजह यह है कि न तो इसका सोर्स इंडिया में है और न ही यह अमाउंट इंडिया में रिसीव होता है।

क्रिप्टो टैक्सेशन प्लेटफॉर्म KoinX के फाउंडर पुनीत अग्रवाल ने कहा, "हालांकि, एनआरआई को उसके मौजूदा देश के टैक्स के नियमों से हिसाब से टैक्स देना होगा।" एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि एनआरआई को इस इनकम के बारे में इंडिया में अपने ITR में बताने की जरूरत नहीं है।

Clear के फाउंडर और चीफ एग्जिक्यूटिव अफसर अर्चित गुप्ता ने कहा, "हालांकि, हमें संबंधित साल में NRI के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करना होगा। अगर NRI उस साल के लिए टैक्स रेजिडेंट बन जाता है तो उसे अपनी ग्लोबल इनकम पर टैक्स चुकाना जरूरी है। और एक प्लेटफॉर्म या मीडियम के जरिए उसे क्रिप्टो पर किसी तरह की इनकम होती है तो उस पर इंडिया में टैक्स देना होगा।"

इंडियन एक्सचेंजों में खरीद और बिक्री

अगर कोई NRI इंडियन एक्सचेंज के जरिए क्रिप्टो खरीदता या बेचता है और इसके प्रोसिड्स को इंडिया में किसी बैंक अकाउंट में रखा जाता है तो इस इनकम को इंडिया में हुआ माना जाएगा और इस पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। अग्रवाल ने कहा, "ऐसे मामलों में इनकम का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।"

गुप्ता के मुताबिक, NRI को होने वाली दूसरी इनकम के आधार पर ITR-2 या दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

अगर इनवेस्टर का रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है

अगर कोई इंडियन रेजिडेंट क्रिप्टो खरीदता है और विदेश चला जाता है और NRI बन जाता है तो टैक्स के प्रावधान काफी कनफ्यूजिंग हो जाते हैं। KoinX के अग्रवाल का कहना है कि अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह नहीं बताया है कि अगर किसी इनवेस्टर का रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है तो टैक्स के क्या प्रावधान लाग होंगे।

उन्होंने कहा, "हालांकि, वीडीए एक इंटेंजिबल एसेट्स है। टैक्सपेयर के लोकेशन के आधार पर DTAAs को ध्यान में रखते हुए यह तय होना चाहिए कि किस देश को इनकम पर टैक्स लगाने का अधिकार है। कोर्ट के कई फैसलों में यह तय किया जा चुका है कि इंटेंजिबल एसेट्स के मामले में एसेट का लोकेशन वही होगा, जो उसके ओनर का होगा। इसलिए अगर टैक्सपेयर NRI बनने के बाद अपना VDA बेचता है तो इनकम पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा।"

हालांकि, Clear के गुप्ता का कहना है कि अगर इनकम इंडिया में हुआ माना जाता है तो NRI का रेजिडेंशियल स्टेटस बदलने के बाद भी उस क्रिप्टो पर इंडिया में टैक्स लगेगा।

उन्होंने कहा, "चूंकि ट्रेड एक एक्सचेंज के जरिए किया गया है तो ट्रांजेक्शन पर TDS लागू होगा और NRI के लिए इसे इंडियन ITR में रिपोर्ट करना जरूरी होगा।"

Taxman के डिप्टी जनरल मैनेजर नवीन वाधवा ने कहा कि यह देखने के लिए कि नॉन-रेजिडेंट को वीडीए के ट्रांसफर पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं, हमें दूसरे फैक्टर्स के साथ वीडीए के 'situs' की पहचान करनी होगी। यहां situs का मतलब उस स्थान से हैं, जिसका संबंध प्रॉपर्टी से है।

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