क्रिप्टो एसेट्स में निवेश करने वाले NRI को इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इस एसेट को लेकर टैक्स के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। Finance Act, 2022 ने क्रिप्टो एसेट्स या Virtual Digital Assets (VDA) के ट्रांसफर से हुई इनकम पर 30 फीसदी के फ्लैट रेट से टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। ये प्रावधान एसेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू होने हैं। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल, 2022 से होने वाले हर ट्रांजेक्शन (VDA) या वीडीओ की सेल टैक्स के इस प्रावधान के दायरे में आएगी। इंडिया में क्रिप्टो से हुई इनकम पर टैक्स के नियम व्यक्ति के रेजिडेंस और इनकम के सोर्स पर निर्भर करते हैं। इंडियन रेजिडेंट्स को दुनियाभर में होने वाली इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है।
