Get App

NRI को क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर किस तरह टैक्स चुकाना होगा?

Finance Act, 2022 में क्रिप्टो या वीडीए से हुई इनकम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। यह नियम एसेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू होना है। लेकिन, NRI के मामले में इस नियम को लेकर काफी कनफ्यूजन है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 18, 2023 पर 4:43 PM
NRI को क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर किस तरह टैक्स चुकाना होगा?
1 अप्रैल, 2022 से होने वाले हर ट्रांजेक्शन (VDA) या वीडीओ की सेल टैक्स के दायरे में आएगी।

क्रिप्टो एसेट्स में निवेश करने वाले NRI को इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इस एसेट को लेकर टैक्स के प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। Finance Act, 2022 ने क्रिप्टो एसेट्स या Virtual Digital Assets (VDA) के ट्रांसफर से हुई इनकम पर 30 फीसदी के फ्लैट रेट से टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था। ये प्रावधान एसेसमेंट ईयर 2023-24 से लागू होने हैं। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल, 2022 से होने वाले हर ट्रांजेक्शन (VDA) या वीडीओ की सेल टैक्स के इस प्रावधान के दायरे में आएगी। इंडिया में क्रिप्टो से हुई इनकम पर टैक्स के नियम व्यक्ति के रेजिडेंस और इनकम के सोर्स पर निर्भर करते हैं। इंडियन रेजिडेंट्स को दुनियाभर में होने वाली इनकम पर इंडिया में टैक्स लगता है।

NRI को क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर टैक्स के नियम

हालांकि, NRI पर टैक्स के नियम उसके सोर्स पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनकम का सोर्स इंडिया में है या अगर इनकम इंडिया में हुई है तो उस पर NRI को इंडिया के टैक्स के नियमों के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है।

आइए अब हम एक अलग स्थिति पर विचार करते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि NRI को क्रिप्टो से हुई इनकम पर किस तरह टैक्स लगेगा।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें