PAN-Aadhaar Link : पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसके लिए 30 जून 2023 को लास्ट डेट तय किया गया था। सरकार ने कहा है कि इस तारीख तक जिन लोगों ने लिंक नहीं कराया है उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। दोनों कार्डों को लिंक करने के दौरान कई लोगों ने शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई होने की शिकायत की थी। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार देर रात एक ट्वीट करते हुए इस मामले पर सफाई दी।
टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा?
टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट में कहा कि आधार-पैन लिंकिंग के लिए चालान पेमेंट स्टेटस लॉगइन के बाद पोर्टल के 'e-pay tax' टैब में चेक की जा सकती है। आयकर विभाग ने यह जानकारी उन लोगों के लिए दी है, जिन्होंने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना चुकाया है, उन्हें सहमति मिल गई है, लेकिन 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया गया है। कर विभाग ने कहा कि ऐसे मामलों पर पैन को निष्क्रिय करने से पहले विचार किया जाएगा।
कर विभाग ने अपने ट्वीट में आगे कहा, "पैन को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही पैनहोल्डर पेमेंट पूरा करता है, चालान की कॉपी के साथ एक ईमेल पहले से ही पैन धारक को भेज दिया जाता है।"
अब भी किया जा सकता है लिंक
अगर कोई शख्स 30 जून 2022 तक अपने आधार और पैन को लिंक करने में विफल रहता है और इसे बाद की तारीख में लिंक करना चाहता है, तो वह कर अधिकारियों को सूचित कर सकता है और जुर्माना भुगतान के बाद दोनों को लिंक किया जा सकता है। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने का कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। पिछले साल 31 मार्च तक दोनों कार्ड को लिंक न कराने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था।