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Pan-Aadhaar Link : 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर देना होगा ज्यादा टैक्स, एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात

अगर समय रहते आपने पैन-आधार को लिंक नहीं कराया तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। इतना ही नहीं, इस स्थिति में आपको सरकार को अधिक टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। जानिए इसे लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Mar 25, 2023 पर 7:51 PM
Pan-Aadhaar Link : 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक नहीं करने पर देना होगा ज्यादा टैक्स, एक्सपर्ट से समझिए पूरी बात
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अब आपके पास कुछ ही दिनों का वक्त बचा है।

Pan-Aadhaar Link : पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अब आपके पास कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में अगर आपने अब तक यह नहीं किया है तो 31 मार्च तक इस काम को निपटा लें। अगर समय रहते आपने पैन-आधार को लिंक नहीं कराया तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। इतना ही नहीं, इस स्थिति में आपको सरकार को अधिक टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। 30 मार्च 2022 को सीबीडीटी के एक सर्कुलर के अनुसार, "पैन के निष्क्रिय हो जाने पर आपको अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा।"

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

I.P. Pasricha & Co के पार्टनर मनीत पाल सिंह ने बताया, "अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2022 तक लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर देगा। नतीजतन, आपको TDS टैक्स नॉर्मल रेट के बजाय 20 फीसदी या एप्लिकेबल रेट, जो भी अधिक हो, की दर से देना होगा।"

कई इनकम और निवेश पर नॉर्मल टीडीएस की दर 1 फीसदी जितनी कम है। टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा है। किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे ही टीडीएस कहा जाता है।

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