Pan-Aadhaar Link : पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अब आपके पास कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में अगर आपने अब तक यह नहीं किया है तो 31 मार्च तक इस काम को निपटा लें। अगर समय रहते आपने पैन-आधार को लिंक नहीं कराया तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा। इतना ही नहीं, इस स्थिति में आपको सरकार को अधिक टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। 30 मार्च 2022 को सीबीडीटी के एक सर्कुलर के अनुसार, "पैन के निष्क्रिय हो जाने पर आपको अधिक टैक्स का भुगतान करना होगा।"
