Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। इस डेडलाइन के बीतने से पहले सभी को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है। इसकी वजह ये है कि सरकार ने पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। पैन कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी और अहम दस्तावेजों में से एक है।
Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन
कई तरह के जरूरी वित्तीय कामों में पैन कार्ड का इस्तेमाल कंपलरी है। जिस वजह से इसकी सेफ्टी भी बेहद ही जरूरी है। ऐसे में पैन कार्ड की सेफ्टी को पुख्ता करने के नजरिए से सरकार ने पैन-आधार को लिंक करना कंपलसरी बना दिया है। पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है। इस तारीख तक आप 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकते हैं। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा।
अगर नहीं है आधार कार्ड तो क्या होगा
बता दें कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है तो आप ITR में अपने आधार अप्लीकेशन की आईडी के बारे में बता सकते हैं। साथ ही जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन एलोकेट किया गया है जिसके पास आधार कार्ड भी है उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आधार डिटेल के बारे में बताना होगा।
Pan-Aadhaar Link न कराने पर होंगे ये नुकसान
Pan-Aadhaar Link न कराने पर आपको कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनवैलिड पैन कार्ड के जरिए आप ITR फाइल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पेंडिंग रिटर्न्स को भी प्रोसीड नहीं किया जाएगा। पैन कार्ड इनवैलिड होने पर पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किया जा सकेगा। डिफेक्टिव रिटर्न्स भी इनवैलिड पैन कार्ड रहने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पैन कार्ड इनवैलिड रहने पर हाई रेट पर टैक्स डिडक्शन किया जाएगा।