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PM RAHAT Scheme: रोड एक्सीडेंट में घायल को मिलेगा ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, जानिए क्लेम का तरीका

PM RAHAT Scheme: सरकार की PM RAHAT योजना के तहत अब सड़क हादसे के शिकार लोगों को 7 दिन तक ₹1.5 लाख का कैशलेस इलाज मिलेगा। जानिए कौन पात्र है, 112 हेल्पलाइन से कैसे मिलेगा लाभ और क्लेम की पूरी डिजिटल प्रक्रिया क्या है।

Suneel Kumarअपडेटेड Feb 19, 2026 पर 3:13 PM
PM RAHAT Scheme: रोड एक्सीडेंट में घायल को मिलेगा ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, जानिए क्लेम का तरीका
PM RAHAT योजना पूरी तरह तकनीक आधारित सिस्टम पर चलेगी।

PM RAHAT Scheme: ‘गोल्डन आवर’ यानी सड़क हादसे के बाद का पहला एक घंटा जान बचाने के लिए सबसे अहम माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में PM RAHAT (रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट) स्कीम शुरू की है।

इस योजना के तहत हर सड़क दुर्घटना पीड़ित को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना पिछले सप्ताह लॉन्च की गई और इसमें हादसे की तारीख से 7 दिनों तक इलाज की गारंटी दी गई है। इसका मकसद है कि पैसे की कमी के कारण किसी भी घायल को अस्पताल से लौटाया न जाए।

प्रधानमंत्री कार्यालय के नए भवन ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होने के बाद इस योजना को प्रधानमंत्री की पहली मंजूरी मिली। इसे समय पर इलाज और अस्पतालों को तय समय में भुगतान सुनिश्चित करने वाली नागरिक केंद्रित पहल के रूप में देखा जा रहा है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

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