PPF, SCSS, SSY, Post Office: अगर ये 5 काम नहीं किया तो बंद हो जाएगा खाता और नहीं मिलेगा इंटरेस्ट

PPF-Sukanya Samridhi: अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) या नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS-87) के तहत कई अकाउंट खोले हैं, तो अब आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सरकार ने हाल ही में इन निवेशकों के लिए नए नियम लागू किए हैं जो कई सालों से बिना किसी चेकिंग के अकाउंट खोलते रहे हैं

अपडेटेड Sep 30, 2024 पर 6:39 PM
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PPF-Sukanya Samridhi: अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) या नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS-87) के तहत कई अकाउंट खोले हैं।

PPF-Sukanya Samridhi: सरकार ने लगातार तीसरी तिमाही में स्मॉल सेविंग्स स्कीम यानि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर नहीं बढ़ाया है। लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां नहीं बरतेंगे तो जो ब्याज मिल रहा है वो भी आपके खाते में नहीं आएंगे। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) या नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS-87) के तहत कई अकाउंट खोले हैं, तो अब आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सरकार ने हाल ही में इन निवेशकों के लिए नए नियम लागू किए हैं जो कई सालों से बिना किसी जांच के अकाउंट खोलते रहे हैं। यहां जानिए इन नियमों का क्या मतलब है। सरकार ने PPF, SSAS और NSS जैसी छोटी बचत योजनाओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। यदि आपने कई अकाउंट खोले हैं, तो आपको इनमें से कुछ को बंद करना होगा या बिना ब्याज के अमाउंट लेना होगा।

एक से अधिक PPF खाता रखने पर रोक

वित्त मंत्रालय ने 12 जुलाई 2024 को जारी सर्कुलर में यह साफ किया गया कि कोई भी निवेशक एक से अधिक PPF खाता नहीं रख सकता। अगर किसी के पास दो अकाउंट हैं, तो उसे एक खाता प्रमुख के रूप में चुनना होगा और दूसरे अकाउंट में जमा अमाउंट को उसी में ट्रांसफर करना होगा। इसके अलावा दूसरे अकाउंट में अतिरिक्त जमा पैसे को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा, जो कि 12 जुलाई से लागू है। यदि किसी के पास दो से अधिक PPF अकाउंट हैं, तो उन्हें उस पर मिलने वाले ब्याज का हक नहीं होगा, और उन्हें केवल पहले अकाउंट पर ही ब्याज मिलेगा।

नाबालिग के नाम पर केवल एक PPF अकाउंट


पर्सनल PPF अकाउंट के अलावा, आप नाबालिग के नाम पर भी केवल एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि कुछ निवेशकों ने अपने बच्चों के नाम पर कई अकाउंट खोल रखे हैं। ऐसे मामलों में मुख्य खाता जारी रहेगा और दूसरे अकाउंट को असंगत खाता (Irregular Account) माना जाएगा। ऐसे अकाउंट पर केवल 4% की दर से ब्याज मिलेगा। जबकि सामान्य PPF खाता 7.1% की दर पर जारी रहेगा।

NRIs के लिए PPF अकाउंट के नियम

जो भारतीय नागरिक प्रवासी (NRI) बन चुके हैं और फिर भी अपने PPF खातों में निवेश जारी रखे हुए हैं, उनके लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है। ऐसे खातों पर 12 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक सिर्फ 4% ब्याज मिलेगा, और उसके बाद 0% ब्याज मिलेगा। NRI बनने के बाद PPF खाता खोलने की अनुमति नहीं है, हालांकि पहले से खुले अकाउंट को उसके मेच्योर होने तक जारी रख सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) के नए नियम

सरकार ने यह भी साफ किया है कि सुकन्या समृद्धि योजना (SSAS) केवल बालिका के पेरेंट्स के द्वारा ही खोला जा सकता है। देखा गया है कि कुछ दादा-दादी ने अपने पोते-पोतियों के नाम पर यह अकाउंट खोले हैं, जिसे अब रोक दिया गया है। अगर ऐसा कोई खाता पाया जाता है, तो उसमें पेरेंट्स को अपना नाम कराना होगा। SSAS एक फेमस योजना है जिसे 10 साल से कम उम्र की लड़कियो के नाम पर खोला जा सकता है। इस योजना में मौजूदा दर 8.2% है।

नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) हो जाएंगी बंद

NSS-87 योजना जो 1992 में शुरू हुई थी और 2002 में बंद कर दी गई थी। अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई है। पहले NSS खातों पर 7.5% की ब्याज दर मिलती थी। लेकिन 12 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक केवल पहले खाता धारक को यह ब्याज मिलेगा, जबकि बाकी खातों पर 4% ब्याज मिलेगा। 1 अक्टूबर से सभी NSS अकाउंट पर ब्याज बंद हो जाएगा।

MoneyControl News

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First Published: Sep 30, 2024 12:34 PM

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