SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले पैसा निकालने के बदले नियम, जानिए डिटेल्स

SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 7 नवंबर 2023 से लागू हो गए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS) के नियमों में बदलाव के लिए 7 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

अपडेटेड Nov 21, 2023 पर 11:55 AM
SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है।

SCSS: सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 7 नवंबर 2023 से लागू हो गए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme - SCSS) के नियमों में बदलाव के लिए 7 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में समय से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो ये नियम जरूर जान लें।

SCSS: क्या हैं समय से पहले पैसे निकालने के नए नियम?

नए नियमों के मुताबिक अगर एक साल की निवेश पीरियड खत्म होने से पहले पहले अकाउंट बंद किया जाता है, तो जमा पैसे का एक फीसदी हटा दिया जाएगा। पहले, यदि अकाउंट एक साल के पीरियड के खत्म होने से पहले बंद कर दिया जाता था, तो अमाउंट पर दिया गया ब्याज से वसूला जाता था और बैलेंस अमाउंट अकाउंट होल्डर को दे दिया जाता था।


पहले, जहां जब डिपॉजिट साल, दो साल, तीन साल या पांच साल के लिए किया जाता है लेकिन 6 महीने के बाद समय से पहले पैसा निकाला जाता है, लेकिन जमा की तारीख से एक साल की समाप्ति से पहले, उस खाते पर ब्याज दिया जाएगा। उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के रेट के आधार पर जिनते महीने पैसा जमा रहे हैं, उतने महीने ब्याज दिया जाएगा।

अब नए नियम के मुताबिक जब डिपॉजिट साल, दो साल या तीन साल के लिए किया जाता है लेकिन 6 महीने के बाद समय से पहले पैसा निकाला जाता है, लेकिन जमा की तारीख से एक साल की समाप्ति से पहले, उस खाते पर ब्याज दिया जाएगा। उसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के रेट के आधार पर जितने महीने पैसा जमा कर रहे हैं, उतने महीने ब्याज दिया जाएगा।

इस बार नियम में पांच साल का पीरियड हटा दिया गया है। यही बदलाव सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में किया गया है।

सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के इन नियमों में भी किया बदलाव

सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के नए नियमों के मुताबिक कोई शख्स रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के भीतर इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकता है, जबकि पहले यह समयसीमा एक महीना थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के तहत खोले गए खातों में मिलने वाले ब्याज का कैलकुलेशन लागू स्कीम रेट के आधार पर किया जाएगा।

सरकार ने हाल में विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नियमों में ढील दी है। जिन स्कीम्स के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में बदलाव से जुड़े फैसले फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है। फिलहाल, सरकार 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है, जिसमें रेकरिंग डिपॉजिट (RD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम शामिल हैं।

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