Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल करना है। सभी टैक्सपेयर्स आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। लोग अपने पैन कार्ड के जरिए ही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, लोगों को एक जरूरी बात का ध्यान देना चाहिए नहीं तो आईटीआर फाइल करने में परेशानी हो सकती है।
दरअसल, आयकर विभाग की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि वे अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है यानी लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है।
पैन कार्ड को आधार से करें लिंक
अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में जातक को अपना आर्थिक लेन-देन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने से लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लोग 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो उन लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें।