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New Income Tax Bill 2025: संसद के मानसून सत्र में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री सीतारमण ने दी जानकारी

New Income Tax Bill 2025: नया इनकम टैक्स बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में दी। नया इनकम टैक्स बिल-2025 छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाएगा

अपडेटेड Mar 25, 2025 पर 5:25 PM
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New Income Tax Bill 2025: लोकसभा स्पीकर ने इस विधेयक पर विचार करने के लिए सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया था

New Income Tax Bill 2025: नया आयकर विधेयक यानी इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सत्र मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (25 मार्च) को लोकसभा में कहा कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। उन्होंने सदन में वित्त विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। सीतारमण ने इस बात का उल्लेख किया कि 'आयकर विधेयक, 2025' पर प्रवर समिति विचार कर रही है।

निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई कि विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने गत 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस विधेयक पर विचार करने के लिए 14 फरवरी को 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा।


क्या है बिल का उद्देश्य?

बिल का उद्देश्य भारत की टैक्स सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाना है। यह कानूनी भाषा को भी सरल बनाएगा, ताकि करदाता प्रावधानों को आसानी से समझ सकें। विधेयक के अंतर्गत नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय, यह विधेयक टैक्स कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यह डायरेक्ट टैक्सेज कानूनों को सरल बनाएगा। अस्पष्टताएं दूर करेगा और टैक्स विवादों को कम करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरलीकरण की प्रक्रिया तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें स्पष्टता के लिए टेक्स्ट और स्ट्रक्चरल सिम्प्लिफिकेशन, निश्चितता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए टैक्स नीति में कोई भी बदलाव नहीं होगा।

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करदाताओं के लिए पूर्वानुमान को बनाए रखने के लिए टैक्स दरों में कोई संशोधन नहीं शामिल हैं। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस पर आधारित, इस विधेयक का उद्देश्य कर नियमों में स्पष्टता प्रदान करके व्यापार में आसानी लाना है। नए आयकर बिल में शब्दों की संख्या को घटाकर 2,59,676 कर दिया गया है। यह आंकड़ा पुराने इनकम टैक्स बिल में 5,12,535 पर था।

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