भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक यदि उन्होंने अपना PAN कार्ड और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं किया, तो उनका PAN निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू है जिनका PAN और Aadhaar 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है।
- PAN टैक्स सिस्टम में आपकी वित्तीय पहचान है।
- Aadhaar से लिंक करने का उद्देश्य डुप्लीकेट PAN रोकना, टैक्स चोरी कम करना और रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना है।
- आधार लिकिंग की अंतिम तारीख है 31 दिसंबर 2025।
- इस तारीख तक लिंकिंग न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN निष्क्रिय हो जाएगा।
- निष्क्रिय PAN होने पर आप ITR दाखिल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और बैंकिंग/निवेश लेन-देन बाधित होंगे।
- जिनका PAN 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है।
- जिन लोगों ने PAN बनवाते समय Aadhaar Enrollment ID दी थी, उन्हें अब अंतिम Aadhaar नंबर से लिंक करना होगा।
- Income Tax Return दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और अन्य वित्तीय लेन-देन में बाधा आएगी।
- कई जगह PAN को कोट करना अनिवार्य है, वहां लेन-देन रुक जाएगा।
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
- PAN और Aadhaar नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करें।
- सफल लिंकिंग के बाद पुष्टि संदेश मिलेगा।
सरकार ने साफ कर दिया है कि PAN-Aadhaar Linking अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें। 31 दिसंबर 2025 के बाद यदि PAN निष्क्रिय हो गया तो आपकी वित्तीय गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित होंगी।