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Income Tax: सैलरी क्लास के लिए कौनसा टैक्स रीजीम है बेस्ट, नया या पुराना? जानिये सभी सवालों के जवाब

New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत दी। उन्होंने नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे बहुत से लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि उन्हें कितना फायदा होगा। आइए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब में क्या हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा

अपडेटेड May 23, 2025 पर 6:16 PM
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New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत दी थी।

New Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट में मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत दी। उन्होंने नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, जिससे बहुत से लोगों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि उन्हें कितना फायदा होगा। आइए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब में क्या हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा।

नए टैक्स स्लैब क्या हैं?

बजट 2025 में नई टैक्स रिजीम के अनुसार, अब 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।


4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स

8 से 12 लाख रुपये पर 10% टैक्स

12 से 16 लाख रुपये पर 15%

16 से 20 लाख रुपये पर 20%

20 से 24 लाख रुपये पर 25%

24 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा।

पहले के मुकाबले जीरो टैक्स सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। हर टैक्स ब्रैकेट की इनकम सीमा भी अब ज्यादा कर दी गई है जिससे अधिक लोगों को फायदा हो सके।

12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट कैसे मिलेगी?

सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स छूट देने का फैसला किया है। वेतनभोगी लोगों को 75,000 रुपये रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, जिससे कुल टैक्सेबल इनकम घटेगी। उदाहरण के तौर पर 12 लाख रुपये की इनकम पर 80,000 रुपये रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी।

अगर आपकी सैलरी 16 लाख रुपये है तो टैक्स कैसे लगेगा?

4 लाख तक – कोई टैक्स नहीं

4-8 लाख पर 5% = 20,000 रुपये

8-12 लाख पर 10% = 40,000 रुपये

12-16 लाख पर 15% = 60,000 रुपये

कुल टैक्स = 1,20,000 रुपये

यह वर्तमान टैक्स से लगभग 50,000 रुपये कम होगा।

अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपये है तो कितना टैक्स?

नई रिजीम के तहत 50 लाख रुपये आय पर अब 10.8 लाख रुपये टैक्स देना होगा। यह पुराने टैक्स सिस्टम के मुकाबले 1.1 लाख कम है।

पुरानी टैक्स रिजीम या नई – क्या चुनें?

यदि आप पुरानी टैक्स प्रणाली में ज्यादा छूट (जैसे HRA, 80C, होम लोन आदि) क्लेम कर सकते हैं, तो वह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। उदाहरण के लिए, 16 लाख रुपये की आय पर अगर आप 4 लाख की छूट क्लेम करते हैं, तो आपको पुरानी रिजीम में 1,77,500 रुपये टैक्स देना होगा, जबकि नई रिजीम में सिर्फ 1,20,000 रुपये टैक्स देना होगा। ऐसे में नई टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है।

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