PAN-Aadhaar Linking: अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो यह जरूरी अपडेट आपके लिए है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल, आयकर विभाग ने एक बार फिर टैक्स पेयर्स को PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक करने की याद दिलाई है और इस बार इसके लिए एक साफ डेडलाइन भी तय की गई है। अगर 31 दिसंबर, 2025 तक PAN कार्ड लिंक नहीं किया गया, तो आपका PAN कार्ड इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा। इससे आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हों, बैंक खाता खोल रहे हों या वित्तीय लेनदेन कर रहे हों। सरल शब्दों में कहें तो, यह उन छोटे-छोटे कामों में से एक है, जिन्हें अभी कर लेना बाद में पछताने से बेहतर है। अब चलिए जानते हैं कि आप अपने PAN कार्ड को Aadhaar से लिंक कैसे कर सकते हैं।
PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों जरूरी है?
PAN और Aadhaar को लिंक करने पर सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन कई लोगों ने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। नए निर्देश के अनुसार, जिन लोगों ने अभी तक PAN को लिंक नहीं किया है, उन्हें प्रक्रिया पूरी होने से पहले 1,000 रुपये का लेट फीस देना होगा। हालांकि, एक अपवाद है। जिन PAN धारकों को 1 अक्टूबर, 2024 के बाद Aadhaar एनरोलमेंट ID का उपयोग करके अपना पैन कार्ड मिला है, वे दिसंबर 2025 के अंत तक PAN को Aadhaar से बिना किसी शुल्क के लिंक कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए जुर्माना लागू होगा।
अपने PAN कार्ड को Aadhaar से कैसे लिंक करें
अगर आपने अभी तक अपना PAN और Aadhaar कार्ड लिंक नहीं किया है, तो यह प्रक्रिया काफी सरल और पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले, आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं। होमपेज पर पहुंचने के बाद, " Quick Links" सेक्शन देखें और " Link Aadhaar" विकल्प चुनें। इसके बाद, आपको अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करना होगा और डिटेल्स को वेरिफाई करना होगा।
और अगर आपका PAN पहले से लिंक है, तो सिस्टम आपको इसकी जानकारी दे देगा। अगर नहीं, और आपने NSDL पोर्टल के जरिए 1,000 रुपये का शुल्क जमा कर दिया है, तो पेमेंट की जानकारी अपने आप वेरिफाई हो जाएगी। कन्फर्म होने के बाद, आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं और Aadhaar लिंक करने के लिए जरूरी जानकारी भर सकते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर छह अंकों का OTP भेजा जाएगा। सबमिशन के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया आम तौर पर 4-5 कार्यदिवसों में पूरी हो जाती है।
समय सीमा चूकने पर क्या होगा?
यदि आपका PAN 31 दिसंबर, 2025 तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो वह इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप वित्तीय सेवाओं के लिए KYC पूरा नहीं कर पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलनहीं कर पाएंगे, या ऐसे कई सामान्य लेनदेन नहीं कर पाएंगे जिनके लिए वैध PAN की आवश्यकता होती है।