अमेरिका में लगभग दो दशक बिताने और अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद, आंध्र प्रदेश की एक 94 वर्षीय महिला की अब बस एक ही आखिरी इच्छा है - अपनी ज़िंदगी खत्म होने से पहले एक बार फिर भारतीय नागरिक के तौर पर पहचान पाना। स्थानीय अधिकारियों से उनकी भावुक अपील ने कई लोगों का दिल जीत लिया है, जब इस मुलाकात का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया।
आंध्र प्रदेश के बापटला ज़िले के चिनागंजम मंडल के चिंथगुम्पला गांव की रहने वाली कोंड्रागुंटा महालक्ष्मीम्मा ने हाल ही में ज़िला अधिकारियों से मुलाक़ात की और भारतीय नागरिकता वापस पाने के लिए अपनी अर्ज़ी पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया।
ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) अपने बेटे बुचैया चौधरी के साथ, महालक्ष्मीम्मा बुधवार को बापटला ज़िले के कलेक्टर जे. वेंकटा मुरली के सामने पेश हुईं। उन्होंने बताया कि अपने पति नागभूषणम की मौत के बाद, वह अमेरिका में अपने बेटे के साथ रहने के लिए पीट्सबर्ग, वर्जीनिया चली गई थीं।
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, वह जुलाई 2000 में अमेरिकी नागरिक बनीं और लगभग 18 साल तक वहीं रहीं। 2018 में, जब उनके बेटे ने मंगलगीरी के NRI हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, तो वह भारत लौट आईं। तब से वह अपने पैतृक गाँव में रह रही हैं।
महालक्ष्म्मा ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी है और भारतीय नागरिकता वापस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बस यही इच्छा है कि वे अपनी बाकी ज़िंदगी अपने देश में बिताएं और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हो।
उन्होंने कलेक्टर को बताया कि वे 95 साल की हो चुकी हैं और उनकी बस यही इच्छा है कि वे अपने आखिरी दिन अपनी मातृभूमि में एक भारतीय नागरिक के तौर पर बिताएं। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में हो और उन्होंने गुज़ारिश की कि उनकी भारतीय नागरिकता जल्द से जल्द बहाल की जाए; साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे पहले ही अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ चुकी हैं।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी भरोसा दिलाया कि अगर उनकी नागरिकता बहाल कर दी जाती है, तो वह भारत के संविधान का सम्मान करेंगी और उसके सभी कानूनों का पालन करेंगी। उन्होंने कहा कि वह बस उस देश में अपने बाकी के साल बिताने का कानूनी अधिकार चाहती हैं, जहाँ वह पैदा हुई थीं।
ज़िला कलेक्टर जे. वेंकटा मुरली ने कहा कि उनके आवेदन पर तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जाँच पूरी होने के बाद, राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जो फिर उनकी नागरिकता की अर्ज़ी पर विचार करने के लिए केंद्र को अपनी सिफ़ारिश भेजेगी।