इन दिनों देश में जज काफी चर्चाओं में हैं। हाल ही में एक जज के घर से जला हुआ कैश मिलने पर पूरे देश में चर्चाएं हो गई और अब उनकी नौकरी छिनने तक की नौबत आन पड़ी है। इस बीज एक जज साहब और चर्चाओं में आ गए। हालांकि, उनके चर्चाओं में आने का मामला बड़ा ही अदज-गजब है। हुआ ये कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक नोटिस काफी वायरल हो रहा था। ये नोटिस गोंडा के जज साहब ने अपने ही अर्दली के खिलाफ जारी किया था। जज ने अपने अर्दली को नोटिस जारी किया, ये उतनी हैरानी की बात नहीं है, लेकिन नोटिस किस कारण से दिया गया है, ये काफी चर्चाओं में है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नोटिस किसी बड़ी गलती या लापरवाही के लिए नहीं बल्कि इसलिए जारी किया गया है कि उस अर्दली ने जज साहब को बिस्कुट की जगह नमकीन परोस दी। जब से खबर आई है, जज की चर्चा भी उनके इन नोटिस की तरह खूब हो रही है।
दरअसल नोटिस में जज साहब का कहना है कि अलमारी में दो बंद पैकेट फ्रेश बिस्कुट रखे हुए थे, बावजूद इसके अर्दली राकेश कुमार ने जानबूझकर चाय के साथ उन्हें खराब नमकीन उनके सामने परोसी, जिसको लेकर ये नोटिस दिया गया है।
गोंडा जिले में तैनात एक ADJ ने अपने अर्दली राकेश कुमार को यह कहते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन्होंने जानबूझकर चाय के साथ बिस्कुट की जगह खराब नमकीन क्यों परोसी? जबकि अलमारी में दो पैकेट फ्रेश बिस्कुट पहले से ही रखे हुए थे।
जानकारी के अनुसार, जज साहब को चाय दी गई, तो उसके साथ बिस्कुट की जगह नमकीन परोसी गई। इस पर जज साहब नाराज हो गए और अर्दली राकेश कुमार को नोटिस थमा दिया। नोटिस में लिखा गया कि यह साफ तौर पर 'लापरवाही और आदेशों की अवहेलना' है।
ADJ की ओर से जारी इस नोटिस में लिखा, "न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, गोंडा। यहकि आज दिनांक 30.05.2025 को लंच समय में मेरे विश्राम कक्ष में सिविल जज (जू०डि०)/एफटीसी नवीन, गोंडा सुश्री शर्मिष्ठा साहू मिलने आई थीं, जिस पर मेरे द्वारा आपको चाय/बिस्कुट लाने हेतु कहा गया, जबकि आपके द्वारा केवल दो चाय लाई गई। मेरे द्वारा पुनः बिस्कुट लाने के लिए कहा गया, किन्तु आपके द्वारा बिस्कुट न लाकर पुरानी खराब स्थिति में जिसमें से गंदी गंध आ रही थी, दालमोठ रखी गई। जबकि आलमारी में दो डिब्बे में अच्छी स्थिति में बिस्कुट रखे हुए थे। बावजूद आपके द्वारा जानबूझकर खराब पुरानी दालमोठ रखी गई, जो कि फेंकने की स्थिति में थी। इस सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31.05.2025 को समय 10.30 बजे प्रस्तुत करें कि इस प्रकार की जानबूझकर घोर त्रुटि आपके द्वारा क्यों की गई।"
सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?
इस वायरल नोटिस के बाद इंटरनेट यूजर तो काफी हैरान हैं। किसी ने इसे जज साहब का ‘स्नैक्स प्रेफरेंस’ बताया, तो किसी ने पूछा- अब चाय के साथ क्या परोसा जाए, इस पर भी कोर्ट ऑर्डर जारी होंगे क्या?
एक यूजर ने कमेंट किया, “अब तो चाय के साथ नमकीन देने पर धारा 420 लग जाएगी।” एक और यूजर ने लिखा, “इतने सख्त हैं साहब कि नमकीन को भी जुर्म मान बैठे।”