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Trump Vs CNN: ट्रंप को बड़ा झटका! सीएनएन समेत 3 अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर 'व्हाइट हाउस' बैन हटाने का आदेश, कोर्ट ने फैसले को बताया असंवैधानिक

Trump Vs CNN: एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन को CNN, MS Now और Politico के पत्रकारों के लिए 'व्हाइट हाउस' का एक्सेस बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन तीन मीडिया आउटलेट्स पर उनका बैन शायद गैर-कानूनी है। US डिस्ट्रिक्ट जज टिम केली ने यह आदेश उस केस में दिया है जिसे न्यूज ऑर्गनाइजेशन्स ने 18 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित बैन को चुनौती देते हुए दायर किया था

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Sep 24, 2026 पर 12:06 PM
Trump Vs CNN: ट्रंप को बड़ा झटका! सीएनएन समेत 3 अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर 'व्हाइट हाउस' बैन हटाने का आदेश, कोर्ट ने फैसले को बताया असंवैधानिक
Trump Vs CNN: अमेरिकी अदालत ने सीएनएन समेत 3 अमेरिकी मीडिया संस्थानों पर 'व्हाइट हाउस' बैन हटाने का आदेश दिया है

Trump Vs CNN: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मीडिया को लेकर एक कानूनी मामले में बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी फेडरल अदालत ने CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को 'व्हाइट हाउस' में दोबारा एंट्री देने का आदेश दिया है। अमेरिकी जिला जज टिमोथी केली ने कहा कि इन तीनों मीडिया संस्थानों पर लगाया गया प्रतिबंध संभवतः अमेरिकी संविधान के तहत असंवैधानिक है।

अदालत का यह आदेश उन तीनों मीडिया संस्थानों की ओर से दायर मुकदमे पर आया है, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस से अपने पत्रकारों को बाहर किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद इन संस्थानों के पत्रकारों की प्रेस क्रेडेंशियल्स बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

18 सितंबर को ट्रंप ने लगाया था बैन

राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico को 'व्हाइट हाउस' से प्रतिबंधित करने का ऐलान किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इन मीडिया संस्थानों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें लगातार 'फिक्शन और झूठ' लिखने या रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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