केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1200cc तक की कारों और 350cc बाइक्स पर लगेगा 18% GST

3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18 % कर दी गई है। वहीं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा।

अपडेटेड Sep 04, 2025 पर 11:59 AM
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केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 1200cc तक की कारों और 350cc बाइक्स पर लगेगा 18% GST

अगर आप छोटी कार और बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। जी हां, केंद्र सरकार ने इस बार फेस्टिव सीजन को देखते हुए जनता को जबरदस्त गिफ्ट दिया है। 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18 % कर दी गई है। वहीं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। बता दें की यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। अब आइए, आपको एक-एक करते बताते हैं कि किन वाहनों पर अब जीएसटी दरें क्या है और पहले जीएसटी क्या लगता था।

1200cc तक की कारों पर सबसे ज्यादा फायदा

जीएसटी घटने का सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को छोटी कारों पर मिलेगा। पहले 1200cc तक और 4 मीटर से छोटी पेट्रोल और सीएनजी कारों पर 28% जीएसटी और एक प्रतिशत सेस, यानी कुल 29 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे सरकार ने घटाकर 18 पर्सेंट कर दिया है। भारत में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा, किआ, टोयोटा, रेनो, निसान और सिट्रोएन समेत काफी सारी कंपनियां 1200cc की 4 मीटर से छोटी पेट्रोल और सीएनजी कारें बेचती हैं और जीएसटी घटने से इनकी बिक्री निश्चित रूप से बढ़ेगी।


1500 सीसी तक की डीजल कारों पर छूट 

इसी तरह डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी। पहले जीएसटी और सेस मिलाकर कुल 31 फीसदी टैक्स लगता था।

350 सीसी तक की बाइक्स पर टैक्स घटा

350 सीसी और उससे कम क्षमता की बाइक्स पर भी 10% टैक्स कम कर दिया गया है। जिसका असर भारत में टू-व्हीलर्स खरीदने वालों पर भी पड़ा है। इन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब 22 सितंबर से 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब कम होने से हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज जैसी निर्माता कंपनियों को लाभ मिलेगा।

3-व्हीलर्स, ट्रांसपोर्ट वाहनों पर भी लागू होंगी नई दरें

3-व्हीलर्स पर भी जीएसटी की दरें घटाई गई हैं। अब इन पर सिर्फ 18% की दर से टैक्स लगेगा पहले यह दर 28% थी। इसके अलावा, बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है। साथ ही ऑटो पार्ट्स पर भी 18 पर्सेंट का ही जीएसटी लगेगा।

बड़ी कारों-बाइक्स पर अब कितना टैक्स 

  • वहीं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लग्जरी और मिड साइज कारों पर 40 % टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। 1200 cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी।
  • यूटीलिटी वाहन चाहे वो SUV हों, MUV या फिर MPV या XUV हो, सभी पर 40% की दर से जीएसटी लगेगा। जिन वाहनों का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा, वो भी इसी दायरे में आएंगा।
  • 40% की कैटिगरी में 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स भी आएंगी। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट (नौकाएं) और स्पोर्ट्स व मौजमस्ती वाले वाहनों पर भी 40% जीएसटी लगेगा।

पहले से कम देना होगा जीएसटी

अगर पहले के मुकाबले देखें तो लग्जरी और बड़ी कारों पर भी जीएसटी दरें घटाई गई हैं। पहले इन पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था। इस तरह कुल 50% टैक्स लगता था। लेकिन अब नए रेट के हिसाब से 40% लगेगा और कोई सेस लागू नहीं होगा।

केंद्र सरकार के इस कदम से एक बार फिर ऑटोमाबाइल सेक्टर में खरीदारी बढ़ेगी। जो निर्माता कंपनियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

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Ashwani Kumar Srivastava

Ashwani Kumar Srivastava

First Published: Sep 04, 2025 11:59 AM

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