Punch से लेकर Safari तक, टाटा की गाड़ियां हो जाएंगी 1.45 लाख रुपए तक सस्ती

GST Refom: टाटा कंपनी ने कहा कि यात्री वाहनों की कीमतों में यह कटौती 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। कंपनी का यह फैसला GST परिषद के बुधवार को लिए गए फैसले के अनुरूप है। इसमें यात्री वाहनों के लिए टैक्स के रेट में कटौती का फैसला किया गया था। जीएसटी कटौती से टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कारें और एसयूवी ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आएंगी

अपडेटेड Sep 05, 2025 पर 9:47 PM
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Punch से लेकर Safari तक, टाटा की गाड़ियां हो जाएंगी 1.45 लाख रुपए तक सस्ती

घरेलू वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को कहा कि वह GST दर में हुई कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने के इरादे से अपने पैसेंजर गाड़ियों की कीमतों में 65,000 रुपए से लेकर 1.45 लाख रुपए तक की कटौती करेगी। कंपनी ने कहा कि यात्री वाहनों की कीमतों में यह कटौती 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी। कंपनी का यह फैसला GST परिषद के बुधवार को लिए गए फैसले के अनुरूप है। इसमें यात्री वाहनों के लिए टैक्स के रेट में कटौती का फैसला किया गया था।

मुंबई स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि टाटा मोटर्स की छोटी कार Tiago अब 75,000 रुपए सस्ती हो जाएगी जबकि टिगोर के दाम में 80,000 रुपए और अल्ट्रोज के दाम में 1.10 लाख रुपए की कटौती होने जा रही है।

इसी तरह कॉम्पैक्ट एसयूवी 'पंच' की कीमत 85,000 रुपए और नेक्सॉन की कीमत 1.55 लाख रुपए तक घट जाएगी।


कंपनी के मिड-साइज मॉडल 'कर्व' की कीमत में 65,000 रुपए की कमी होगी। वहीं, प्रीमियम एसयूवी मॉडल 'हैरियर' और 'सफारी' की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख रुपए और 1.45 लाख रुपए तक की कटौती की जाएगी।

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, वित्त मंत्री की मंशा और हमारी ‘ग्राहक प्रथम’ नीति के अनुरूप, टाटा मोटर्स इस कर सुधार का पूरा लाभ ग्राहकों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

चंद्रा ने कहा कि जीएसटी कटौती से टाटा मोटर्स की लोकप्रिय कारें और एसयूवी ज्यादा ग्राहकों की पहुंच में आएंगी, जिससे पहली बार वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को मदद मिलेगी और नए युग के परिवहन की तरफ बदलाव को गति मिलेगी।

नई कर व्यवस्था के तहत 1,200 सीसी तक के पेट्रोल, एलपीजी एवं सीएनजी वाहन और 1,500 सीसी तक के डीजल वाहन (लंबाई 4,000 मिमी से कम) 18 प्रतिशत की दर से कराधान में आएंगे। हालांकि 1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और 4,000 मिमी से लंबी गाड़ियों पर 40 प्रतिशत का कर लगेगा।

जीएसटी परिषद का यह फैसला 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने वाला है।

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