Get App

Delhi blast Hyundai i20: दिल्ली विस्फोट मामले में Hyundai i20 के मालिक ने की ये बड़ी गलतियां, जानें पूरी डिटेल

Delhi blast Hyundai i20: सोमवार को दिल्ली के मशहूर लाल किले के पास एक Hyundai i20 कार में हुए भीषण विस्फोट को आत्मघाती बम विस्फोट माना जा रहा है। विस्फोट की जांच से पता चला है कि कैसे i20 को बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर किए, कई राज्यों में कई बार बेचा गया।

Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Nov 11, 2025 पर 5:05 PM
Delhi blast Hyundai i20: दिल्ली विस्फोट मामले में Hyundai i20 के मालिक ने की ये बड़ी गलतियां, जानें पूरी डिटेल
दिल्ली विस्फोट मामले में Hyundai i20 के मालिक ने की ये बड़ी गलतियां, जानें पूरी डिटेल

Delhi blast Hyundai i20: दिल्ली के मशहूर लाल किले के पास सोमवार शाम एक Hyundai i20 कार में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। जिसके बाद से ही दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इस विस्फोट को आत्मघाती बम विस्फोट माना जा रहा है। विस्फोट की जांच से पता चला है कि कैसे i20 को बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर किए, कई राज्यों में कई बार बेचा गया।

हालांकि, सेकंड-हैंड कार बेचते समय मालिकाना हक ट्रांसफर करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अक्सर इसे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अपने आपको किसी भी कानूनी परेशानी से बचाने के लिए, कार खरीदते या बेचते समय कुछ आसान नियमों का पालन करना चाहिए।

कानूनी मालिकाना हक ट्रांसफर किए बिना कार बेचना

Hyundai i20, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर - HR26CE7674 है, का निर्माण वर्ष 2013 में हुआ था। वर्ष 2014 में, कार को उसका दूसरा मालिक - गुड़गांव निवासी सलमान - मिला। हालांकि, बाद में कार को दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दिया गया। इसके बाद, यह अंबाला के एक व्यक्ति के पास पहुंची, और फिर, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में इसका नया मालिक आमिर मिला।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें