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Delhi New Traffic Rules: 45 दिन में चालान नहीं भरा तो बढ़ेगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड

Delhi New Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए एक सख्त और पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू की गई है, जिसमें चालान भरने की निश्चित समय सीमा, कोर्ट में चुनौती देने के लिए अग्रिम जमा राशि और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है।

Edited By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड May 06, 2026 पर 1:45 PM
Delhi New Traffic Rules: 45 दिन में चालान नहीं भरा तो बढ़ेगा जुर्माना, लाइसेंस भी हो सकता है सस्पेंड
दिल्ली में नया ट्रैफिक सिस्टम: 45 दिन में चालान नहीं भरा तो बढ़ेगा जुर्माना

Delhi New Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए एक सख्त और पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लागू की गई है, जिसमें चालान भरने की निश्चित समय सीमा, कोर्ट में चुनौती देने के लिए अग्रिम जमा राशि और बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। नया यह है कि वाहन चालकों के पास अब चालान का भुगतान करने या उसे चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय है। ऐसा न करने पर अतिरिक्त जुर्माना और सेवा प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। नए नियम के तहत ड्राइवरों को अदालत में जाने से पहले चालान राशि का 50% जमा करना अनिवार्य है। दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब चालान देर से भरने की सुविधा नहीं होगी। समय पर भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन सेवाएं और भविष्य के लेन-देन पर भी असर पड़ सकता है।

नए नियमों के मुताबिक, दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को चालान मिलने के बाद 45 दिन के अंदर उसे भरना होगा या ऑनलाइन चुनौती देनी होगी। अगर इस समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो चालान अपने आप स्वीकार माना जाएगा।

इसके बाद भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, जिसके बाद वसूली के सख्त उपाय शुरू किए जा सकते हैं।

एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब लोग सीधे कोर्ट जाकर चालान को चुनौती नहीं दे सकते। पहले उन्हें ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर वहां से उनकी शिकायत खारिज हो जाती है और फिर भी वे कोर्ट जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले चालान की रकम का 50% जमा करना अनिवार्य होगा।

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