Toll Rate Cut: अगर आप हाईवे से यात्रा करते हैं और आपको रेगुलर टोल देना पड़ता है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है! हाईवे की यात्रा को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टोल दरों में कटौती की है। जानकारी के मुताबिक, अपडेटेड नियम के तहत टोल टैक्स की पुरानी दरों में 50 प्रतिशत तक की कमी आएगी। इस नए नियम के तहत उन नेशनल हाईवे के टोल उचित आधार पर निर्धारित किए जाएंगे जिन पर सुरंगें, पुल, फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी प्रमुख संरचनाएं है।
मीडिया रिपोर्ट्स और सरकार के बयान के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 को अपडेट किया है। लेटेस्ट अपडेट के तहत टोल शुल्क की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला पेश किया गया है। यह बदलाव 2 जुलाई, 2025 से प्रभावी हो गया है। अब टोल टैक्स की गणना इन दो तरीकों में से जिसमें भी कम राशि होगी उसके आधार पर की जाएगी:
1- फ्लाईओवर/पुल/सुरंग की लंबाई का 10 गुना, साथ ही राजमार्ग के शेष भाग के लिए सामान्य टोल।
2- संरचना सहित पूरे राजमार्ग खंड की कुल लंबाई का कुल 5 गुना।
हालांकि यह समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। खैर, इसे एक उदाहरण से आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि 40 किलोमीटर का राजमार्ग है, और यह इस पर फ्लाईओवर और पुल बने हुए है। तब इस पर लगने वाले टोल टैक्स की गणना इस पर की जाएगी:
पुराने नियम के अनुसार, जनता से 10 × 40 किमी = 400 किमी के लिए टोल वसूला जाता था।
नया नियम: यात्रियों से 5 × 40 किमी = 200 किमी के लिए टोल वसूला जाएगा।
यानी की नए नियम के लागू होने के बाद आप पहले की तुलना में आधा टोल चुकाएंगे।